अवैध रेत का उत्तखनन व परिवहन करते दो ट्रैक्टर को पुलिस ने जप्त कर मामला किया दर्ज
अनूपपुर
मुखबिर की सूचना मिलने पर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत भेडवानाला घाट सिकारपुर में घेराबंदी कर एक लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 31 B 2491 लाल रंग के ट्राली में अवैध रेता लोड कर आ रहा था, जिसे रोक कर चेक किया गया जो ट्रेक्टर ट्राली में जिसमें 2 घन मीटर रेत अवैध खनिज बिना रायल्टी/टीपी के लोड कर परिवहन करते पाया गया, ट्रेक्टर चालक सुनील सोनवानी पिता लल्ला राम पनिका उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम करहनी थाना मरवाही जिला जीपीएम छ.ग. से उक्त लोड रेत के संबंध में पूछने पर ट्रेक्टर मालिक लल्लाराम पनिका निवासी करहनी के कहने पर भेडवा नाला से रेत (खनिज) चोरी कर ट्रेक्टर ट्राली में लोड कर ग्राम करहनी ले जाना बताया, ट्रेक्टर मय ट्राली व चोरी का रेता करीबन 2 घनमीटर कीमती 3 हजार रूपये व ट्रेक्टर मय ट्राली कीमत 4 लाख रुपए कुल कीमत 4 लाख 3 हजार रुपये को आरोपी चालक के कब्जे से जप्त कर थाना परिसर लाकर सुरक्षार्थ खडा किया गया है, जिस पर अपराध क्रमांक 128/2025 धारा 303(2), 217(5) बीएनएस 4/21 खान खनिज अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है ।
दूसरे मामले में मुखबिर सूचना पर एक नीले सफेद कलर का महिन्द्रा स्वराज कंपनी का ट्रेक्टर जिसका नं. एमपी 65 AA 1187 ट्रेक्टर में संलग्न ट्राली में अवैध रेत छरका घाट सोन नदी ग्राम केल्हौरी से लोडकर ग्राम केल्हौरी तरफ विक्रय हेतु लेकर जाने वाला है। सूचना पर ट्रेक्टर पुलिस टीम को ट्रैक्टर आते हुये दिखाई दिया ,जिसे हांथ दिखाकर रोकने का प्रयास किया तभी ट्रेक्टर का चालक थोड़ी दूर पहले रास्ते में बंशी सरंगिया के खेत के पास ट्रेक्टर ट्राली में भरी हुई अवैध रेत लगभग 03 घन मीटर को हाईड्रोलिक से ट्राली उठाकर रेत जमीन में गिरा दिया, जिसे लोगो की मदद से पकड़ा गया, अवैध रूप से सोन नदी से रेत उत्खनन कर परिवहन करते हुये पाये जाने पर मौके पर ट्रेक्टर मय ट्राली के एवं ट्रेक्टर ट्राली से चालक के द्वारा खाली की गयी अवैध चोरी का रेत 03 घनमीटर जमीन पर पड़ा हुआ मिला, घटना स्थल से ट्रेक्टर ट्राली कीमती 4 लाख रुपये एवं रेत 3 घनमीटर (एक ट्राली) कीमत 3 हजार रुपये कुल कीमती 4 लाख 3 हजार रुपये मौके पर जप्त कर ट्रेक्टर चालक/ ट्रेक्टर मालिक कमल प्रसाद वर्मा पिता नन्हू लाल वर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी केल्हौरी वार्ड नं0 04 थाना चचाई जिला अनूपपुर के विरूद्ध अपराध धारा 303(2),238 ताहि0 एवं 4/21 खान खनिज अधि0 का अपराध घटित करना प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।