कम ब्याज के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर

जिले के थाना कोतमा पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कम ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार किया है। श्यामवती सिंह पति समर सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम मुडधोवा थाना कोतमा  ने रिपोर्ट किया गया कि दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा गांव में आकर कम ब्याज में महिला समूह को लोन देने के नाम से आभास माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन कंपनी के व्यक्ति बताकर आमाडाड, मुडधोवा,बेलिया बड़ी, लतार, उरा, कुशला बहरा, बगरार,मलगा,दैखल,परासी आदि गांव की महिलाओं को रेस्ट हाउस रोड कोतमा में ऑफिस में बुलाकर सभी करीब 60-65- महिलाए जिनसे 2050, 2550, 3050, 3550 रुपया लेकर शाम को सभी के खाते में लोन की राशि आ जाएगी का झांसा देकर अज्ञात दो आरोपी धोखाधड़ी कर पैसा लेकर फरार होने की रिपोर्ट पर थाना कोतमा में अज्ञात दो आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 62 /25 धारा 318 (4) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सभी शिकायतकर्ताओ से पूछताछ किया गया जो बताएं कि सभी  महिलाओं से किसी से 2050, 2550,3050, 3550  रुपए लोन फीस के नाम से दोअज्ञात आरोपियों के द्वारा लिया गया और आभास माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन कंपनी की रसीद दिए हैं, संदेहियो की पता तलाश हेतु एक पुुलिस टीम मिर्जापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया था , संदेही मनोज कुमार बिंद को दस्तयाब कर पूछतांछ किया गया जिन्होंने गांव-गांव जाकर महिला समूहो से संपर्क कर कम ब्याज में लोन देने का झांसा देकर कोतमा क्षेत्र के 8- 10 गांव की महिलाओं को रेस्ट हाउस रोड कोतमा में आभास माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन कंपनी के ऑफिस बनाकर एक ही दिन में 60-65 महिलाओं से सभी से किसी से 2050 ,2550,3050, 3550 रुपए की फर्जी आभास माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन कंपनी की रसीद बनवाकर रसीद पावती देकर ऑफिस बंद कर अपने दोस्त संजय गिरी के साथ भाग जाना बताया मामले में धारा 338 ,336(3),340(2),3/5 बीएनएस की धारा बढ़ाई गई इस प्रकार की घटना पहले कुराव प्रयागराज, सकलडीहा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश, एवं ब्यौहारी जिला शहडोल तथा कोतमा क्षेत्र में अपने दोस्त संजय गिरी के साथ धोखाधड़ी करना बताएं, आरोपी मनोज कुमार बिंद पिता लौधर बिना उम्र 43 साल निवासी गंगावती जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से धोखाधड़ी के 1,48,500/-रुपये एवं फर्जी रसीद आभास माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन कंपनी की तथा महिलाओं से एकत्रित किए गए, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी आदि जप्त कर गिरफ्तार किया गया है।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो किलोमीटर तक घसीटा, हुई दर्दनाक मौत


अनूपपुर

शहडोल-अनूपपुर हाइवे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां छत्तीसगढ़ से प्रयागराज कुंभ स्नान करने जा रहे एक बेलगाम चार पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद चार पहिया वाहन ने बंपर में फंसे बाइक सवार युवक को करीब दो किलो मीटर अनूपपुर जिले से शहडोल जिले तक घसीटता हुआ लाया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

*क्या है मामला*

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पर शव रखकर जमकर विरोध किया। यह दिल दहला देने वाली घटना अनूपपुर जिले के चचाई थाना क्षेत्र के शहडोल मार्ग हाइवे के पास की है। अनूपपुर जिले के चाचाई थाना क्षेत्र के अमलाई मोहाडे के पास रहने वाले सुनील यादव नामक युवक एक प्राइवेट कंपनी में काम कर घर वापस लौट रहा था। तभी शहडोल अनूपपुर हाइवे अमलाई चौराहे पर यू-टर्न लेते समय छत्तीसगढ़ की ओर से प्रयागराज कुंभ स्नान करने जा रही, एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार युवक सुनील को अनूपपुर जिले के अमलाई तिराहे से दो किलो मीटर शहडोल जिले के रेलवे साइडिंग तक दो किलोमीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया।

*हुई दर्दनाक मौत*

जिससे सुनील यादव की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव रखकर जमकर विरोध जताया। घंटो चले इस विरोध के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मामले में अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा का कहना है कि, एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अनूपपुर जिले के चाचाई थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार का एक्सीडेंट कर शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र तक घसीट कर ले आया था। जिससे बाइक सवार युवक की मौत के बाद कुछ लोग विरोध कर रहे थे। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है।

  2.29 करोड के गबन के मामलें में उपसंचालक कृषि की अग्रिम जमानत खारिज


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज जैसवाल की न्यायालय ने कृषि विभाग में हुए 02 करोड 29 लाख के गवन के मामलें में उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्याण विभाग के एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया हैं।

उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्यातण विभाग नारायण दास गुप्ता के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्लू द्वारा 11 फरवरी को भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व गवन का दर्ज प्रकरण शासन की 02 करोड 29 लाख से अधिक की राशि का गवन हुआ है। प्रकरण में ईओडब्लू की ओर से पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध की गयी शिकायत जाँच में सही पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा शासकीय पद पर रहते हुए शासन की 02 करोड 29 लाख की राशि का गवन किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है। अभियोजन के तर्क व अभिलेख पर आये तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

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