भृष्टाचार व वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीएमओ को कमिश्नर ने किया निलंबित


उमरिया

शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता के निर्देश पर कलेक्टर उमरिया द्वारा नगरपरिषद नौरोजाबाद अनियमितता मामले में जांच कराई गई, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन सीएमओ ने जवाब नहीं दिया। इस पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण संहिता और अपील नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

जिले के अंतर्गत नौरोजाबाद में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सिंह के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। लगातार लंबे समय से उनके द्वारा निर्माण कार्यों और सामग्री की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की जाती रही है। इसी के चलते कमिश्नर शहडोल के निर्देश पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा मामले की जांच कराई गई। जांच में  व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई।

पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर उमरिया के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौरोजाबाद ज्योति सिंह को पत्र जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन सीएमओ ज्योति सिंह के द्वारा कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। ज्योति सिंह की कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का भी लगातार अवहेलना करना प्रतिलक्षित होता है।

सीएमओ नौरोजाबाद ज्योति सिंह के उक्त कृत मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण संहिता के विपरीत एवं दंडनीय है। इसी के चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कमिश्नर शहडोल सुरभि गुप्ता ने नगर परिषद नौरोजाबाद की सीएमओ ज्योति सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बता दें कि सीएमओ ज्योति सिंह इसके पहले उमरिया नगर पालिका परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी रही हैं। इस दौरान भी इनके द्वारा तमाम कार्यों और खरीदी में व्यापक रूप से गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके चलते ज्योति सिंह कई अखबारों और चैनलों की सुर्खियों में रही हैं। इस दौरान भी उनके क्रियाकलापों की जांच कराई गई। उसमें भी गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसके बाद उनका स्थानांतरण नगर परिषद नौरोजाबाद के लिए किया गया। वहां वह लगातार सामग्री की खरीदी और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार में संलिप्त रही।

सीएम हेल्पलाईन के निराकरण, प्रदेश में जिले को मिला प्रथम स्थान


अनूपपुर

सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अनूपपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. वर्मा ने बताया है कि 83.42 वेटेज स्कोर के साथ A ग्रेड प्राप्त कर अनूपपुर जिले की रैंकिंग प्रथम रही है। स्वास्थ्य विभाग की इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने इस तरह के प्रयास आगामी समय में भी जारी रखने की अपेक्षा की है।

पीकप वाहन से 95 हजार के अवैध 6 नग जानवर को पुलिस ने किया जप्त, मामला दर्ज


अनूपपुर

मुखबिर से सूचना मिली है कि पिकअप वाहन क्रमांक MP18 ZC 1254 में भैंस पड़ा लोड कर अवैध रूप से परिवहन करते हुये धुरवासिन तरफ से फुनगा की ओर आ रहा है, सूचना पर पुलिस स्टाफ ग्राम फुनगा पुलिस चौकी फुनगा के पास NH43 मेंन रोड़ पर नाका बंदी किया, तभी कोतमा तरफ से एक पिकअप वाहन आते दिखा, जिसे रोकने का प्रयास किया गया जो पुलिस को देखकर पिकअप वाहन चालक गाड़ी को वापस मोड़कर डिवाइडर के पास से भागने का प्रयास किया, तभी पिकअप वाहन डिवाईडर से टकराने के कारण दाहिने तरफ का टायर फटने व गाड़ी का शीसा टूटने पर पिकअप वाहन चालक पिकअप खड़ा कर अंधेरे का लाभ लेकर मौके से भाग निकला, जिनका तलाश किया मगर नही मिले।  पिकअप को चेक करने पर वही पिकअप नंबर था जो मुखबिर द्वारा बताया गया था। पिकअप में 06 नग भैंसा (पड़वा) को कम जगह में ठूस ठूस कर क्रूरता पूर्वक लदे मिला, पिकअप में मवेशियो को खाने के लिये चारा व पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नही थी। पिकअप में मवेशियों के पैरो को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बाड़ी में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया है। पिकअप मे लदे मवेशियो को गवाहों के समक्ष चौकी परिसर में लाकर पिकअप से मवेशी उतरवाकर चालक मोहम्मद कलाम निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार एवं वाहन मालिक व मवेशी मालिक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6 (क),9,10,11 एवं माल वाहक में मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192A एमव्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 

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