महिला को सोशल मीडिया पर परेशान करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से अनूपपुर निवासी एक 24 वर्षीय युवती को परेशान करने वाले दो युवकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनूपपुर नगर निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक अनूपपुर उर रहमान से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम पर मित्रता करने के बाद दो युवक उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल को आरोपियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। कोतवाली टीआई अरविंद जैन के नेतृत्व में महिला सहायक उपनिरीक्षक हुरूननिशा, प्रधान आरक्षक महेंद्र राठौर, रीतेश सिंह एवं आरक्षक शुभम वर्मा की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विपिन नामदेव (25 वर्ष), निवासी मानपुर, जिला उमरिया एवं संजीवन राठौर (21 वर्ष), निवासी जैतहरी अनूपपुर को गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि युवती ने इंस्टाग्राम पर दोनों आरोपियों को फॉलो कर फ्रेंडशिप की थी, जिसके बाद आरोपी उसे बार-बार परेशान करने लगे।

पुलिस द्वारा चोरो से बरामद तीन लाख के सोने चांदी के जेवरात न्यायालय आदेश पर फरियादी को सौंपे


अनूपपुर

दीपक सोनी उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, पुलिस कॉलोनी रोड, बस्ती रोड, अनूपपुर, ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह अपने परिवार के साथ मैहर दर्शन के लिए गया था, घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। इस शिकायत पर कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 378/24, धारा 331(4) और 305 (A) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन में कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, शेख रशीद, रितेश सिंह, महिला आरक्षक अंकिता सोनी और आरक्षक अब्दुल की टीम ने मामले की जांच करते हुए मुख्य आरोपी सोनू सिंह उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम छपराटोला, ग्राम लखनपुर, थाना कोतवाली, अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया। चोरी के जेवरात खरीदने में शामिल राजेश सोनी (उम्र 48 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 15, सोनी मोहल्ला, पुरानी बस्ती, अनूपपुर, और उसकी पत्नी सुधा सोनी उम्र 45 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 03 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए, जिनमें पायल, पाजेब, करधन, हाथ की मेहंदी, बच्चों के हाथ और पैर के चूड़े, गले की चेन, ब्रेसलेट, बड़ों के कंगन और चूड़े, और सोने के कान के 5 जोड़ी टॉप्स शामिल हैं।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर चेनवती ताराम द्वारा उक्त प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा जप्तशुदा सोने चांदी के जेवरात प्रकरण के प्रार्थी दीपक कुमार सोनी को सुपुर्दनामा पर दिये जाने का आदेश जारी करने पर थाना कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा उक्त सोने चांदी के जेवरात प्रकरण के प्रार्थी दीपक कुमार सोनी पिता छविलाल सोनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड न. 03 पुरानी बस्ती अनूपपुर को सौंप दिये गये। घर का रात्रि में ताला तोड़कर चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात वापस पाने पर दीपक सोनी द्वारा अनूपपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए सराहना की है।

 पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हये बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने अवैध मादक पदार्थ गाजा के परिवहन के आरोपीगण राय सिंह गोड पिता विश्राम सिंह गोड आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम रानीझाप तलया टोला थाना-गौरेला जिला-जीपीएम,  राजेश कुमार पिता द्वारिका प्रसाद मोड आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम रानीझप तलवा टोला थाना गौरेला, जिला-जी.पी.एम., राहुल भौधरी पिता चुन्नू चौधरी आयु 20 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी वार्ड न. 14. कुमहारी जिला-दुर्ग। इस मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की। 

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है आरोपीगण राय सिंह गोंड एवं राकेश कुमार गोंड के विरूद्ध दिनांक 24ण्09ण्2021 को दोपहर करीब 02रू17 बजे से 05रू35 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र.बिजुरी अंतर्गत खेड़िया केसर तिराहाए लोहसरा.बिजुरी के पास अपने आधिपत्य के चौपहिया वाहन हुंडई वर्ना कार कण् सीण्जीण्.04 केण्आरण्.9688 में बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजाए कुल मात्रा 140 किलोग्राम को विक्रयए विनियमए उपयोग व उपभोग करने या कराये जाने के आशय से सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवहन कियाए जो कि स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमए 1985 की धारा.8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना कण् एसण्ओण् 390 ;इद्ध दिनांक 30ण्05ण्1989 का उल्लंघन करते हुए अधिसूचना कण् एसण्ओण् 1055 ;इद्ध दिनांक 19ण्10ण्2001 के अनुसार उपबंधित वाणिज्यिक मात्रा होने से धारा.20 ;बीद्ध ;पपद्ध ;सीद्ध स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमए 1985 के तहत् आरोप थाना बिजुरी द्वारा अपराध पंजीबद्व किया जा कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया।   माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री पंकज जायसवाल ने उक्त मामले का विचारण किया जिसमें आरोपीगण को दोषी पाया और आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।  

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