भूमि विक्रय पर कलेक्टर अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु कमिश्नर का निर्णय स्वागत योग्य


शहडोल

शहडोल संभाग की लोकप्रिय कमिश्नर श्री मती सुरभि गुप्ता द्वारा शहडोल नगर से संलग्न विशिष्ट ग्रामों की भूमियों के क्रय विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिए जाने का निर्णय जारी किया गया है। कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के बाद विशिष्ट ग्रामों की सभी प्रकार की कृषि भूमियों के क्रय विक्रय पर अब कलेक्टर अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 

कमिश्नर द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता  कैलाश तिवारी एवं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक चंद्रेश द्विवेदी ने स्वागत किया है उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से शहडोल शहर एवं शहर से संबंध विशिष्ट ग्रामों की डायवर्टेड भूमियों सहित सभी प्रकार की भूमियों के क्रय विक्रय पर कलेक्टर अनुमति अनिवार्य थी। कई बार जरूरतमंद लोगों द्वारा अपनी भूमियों का विक्रय करने की स्थिति में कलेक्टर अनुमति प्राप्त करने में कई महीनो का समय लग जाता था। जिसके कारण समय पर उनके जरूरत की पूर्ति नहीं हो पाती थी। अनेक बार उक्त संदर्भ में अलग-अलग व्यक्तियों एवं संस्थाओं  द्वारा उक्त विसंगति को दूर करने हेतु विषय प्रकाश में लाया गया था।     

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक चंद्रेश द्विवेदी एड एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश तिवारी ने  कहा की तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल प्रवास के दौरान पहले भी भूमि क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया था।उनके आदेशानुसार अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी।किंतु विगत 06 माह पूर्व उक्त विसंगति पूर्ण आदेश पुनः जारी कर दिया गया था, जिसे समाप्त किया जाना जरूरी था।   

उन्होंने कहा की  कार्यालय महा निरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक /2112 /तकनीकी 2023 भोपाल दिनांक 9/6/23 प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र जारी कर उल्लेखित किया गया था ,कि कतिपय जिलों की  विशिष्ट  भूमियों के विक्रय संबंधी दस्तावेजों पर प्रतिबंध के आदेश विविध स्तरों पर जारी किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया है, पंजीयन पर प्रतिबंध लगाना पंजीयन विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि यदि दस्तावेजों के पंजीयन पर कोई प्रशासकीय रोक लगाई गई है तो ऐसे प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। भाजपा नेताओं ने कहा अबैध तरीके से भूमि क्रय विक्रय पर विधि सम्मत  कार्यवाही हेतु पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं।  भूमियों के पंजीयन पर रोक लगाए जाने कोई औचित्य नहीं था ।  उक्त संदर्भ मे भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा कमिश्नर को पत्र सौपक प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। विहित प्रावधानों का पालन करते हुए जनहित मे कमिश्नर द्वारा लिए गए निर्णय का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है।

रेत का अवैध परिवहन करते पुलिस ने ट्रैक्टर किया जप्त, मामला दर्ज


शहडोल

रेत का अवैध परिवहन करते फिर एक ट्रैक्टर को केशवाही पुलिस ने ग्राम माल्या से जप्त किया है, जिस पर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि वाहन मालिक ही वाहन का चालक है। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर इस कार्यवाही को अंजाम दिया है।

रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार जिले में जारी है, जिसे रोकने के लिए पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन खनिज विभाग अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्यवाही करता नहीं दिखाई दे रहा है। चौकी केशवाही पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जप्त किया है, जिसमें रेत लोड है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। 

चौकी प्रभारी आशीष झारिया ने बताया कि यह रेत का अवैध उत्खनन साबुन घाट नदी से किया गया था,और ट्रैक्टर में भरकर रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर को ग्राम माल्या से पुलिस में जप्त कर लिया है। पुलिस देखकर चालक भागने लगा, पुलिस को मुखबिर की सूचना लगी थी जिस पर पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी कर रखी थी, और ट्रैक्टर चालक जो कि वाहन मालिक भी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, चौकी प्रभारी के अनुसार आरोपी कल्लू उर्फ विजेंद्र बैगा पर पुलिस ने खनिज अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की है। रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर को पुलिस ने जप्त कर चौकी में खडा करवा है।पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस कार्यवाही को चौकी प्रभारी के साथ प्रधान आरक्षक मनोज व अन्य पुलिसकर्मियों ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। बीते दिनों देवलौंद और जैतपुर पुलिस ने भी रेत का अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टरों को जप्त किया था। इस मामले पर दोनों चालक पुलिस देखकर फरार हो गए थे। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

किराना स्टोर से घुसा कोबरा सांप, सर्पप्रहरी ने रेस्क्यू कर जंगल मे छोड़ा


अनूपपुर

जिले के नगर परिषद डोला के वार्ड न. 7 में स्थित रमेश किराना दुकान में उस समय हड़कंप मच गया जब दीवाल पर चढ़ रहें 4 फिट लम्ब कोबरा दुकान के आँगन के अंदर गिर पड़ा. दुकान में 4 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया. सांप को देखते ही दुकान के मालिक ने समझदारी से आँगन में पड़े वस्तुकों को किनारे करते हुए गेट पर बैठकर सर्प पर नजर रखी साथ ही बड़े भाई को भी सूचित किया वही मौके पर पहुचे बड़े भाई पवन अग्रवाल द्वारा सर्पप्रहरी ताजिम अंसारी निवासी खोगापानी छत्तीसगढ़ को सुचना दी गई जिस पर सर्प प्रहरी द्वारा सर्प पर नजर बनाये रखने कि सलाह दी गई।

*जहरीले सर्प का किया रेस्क्यू* 

जहाँ मौके पर पहुंचकर सर्प प्रहरी द्वारा करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ कर डिब्बे में बंद कर अपने साथ ले जाया गया।ताजिम अंसारी ने बताया कि 4 फीट लंबे कोबरा सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे डिब्बे में रखते हुए स्वतंत्र विचरण हेतु जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जायेगा। अंसारी यह भी बताया कि ब्लैक कोबरा यानी मौत का दूसरा नाम है. इसके काटने से 99 परसेंट जान चली जाती है. अगर कोई किस्मत वाला हो और तत्काल इलाज उपलब्ध हो जाए तो ही वह बच सकता है नहीं तो कोई गारंटी नहीं रहती है। कोबरा सर्प के पकड़े जाने के बाद दुकानदार और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली है। 

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