जंगली सुअर किया रेस्क्यू, सर्प काटने में युवक की मौत, सर्पप्रहरियो ने पकड़े चार जहरीले सांप


अनूपपुर

अलग-अलग तरह की घटनाओं जिसमे कुंआ में गिरे जंगली सूअर का वनविभाग के कर्मचारियों ने देर रात रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला, जबकि ससुराल में सो रहे युवक की जहरीले सर्प के काटने से उपचार दौरान मौत हो गई वहीं जिला मुख्यालय अनूपपुर के सर्पप्रहरियों ने एक दिन में चार अत्यंत जहरीले करैत सर्प का रेस्क्यू कर जंगल में स्वतंत्रता हेतु छोड़ा।

6 किलोमीटर दूर स्थित बरबसपुर गांव के निजी भूमि मे स्थित कुएं में जंगल की ओर से विचरण करते आ रहे जंगली सूअर का एक शावक अचानक कुएं में गिर कर पानी में तैरने लगा, जिसकी सूचना पर वन परिक्षेत्र अनूपपुर के वनविभाग के कर्मचारियों द्वारा देर रात सफलतापूर्वक रेस्क्यू करते हुए जंगली सूअर की शावक को कुएं से बाहर निकाला, जो बाहर निकलते ही जंगल की ओर चला गया, वहीं कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पसला के मैरटोला में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिला अंतर्गत पटना थाना के ग्राम रानई निवासी 25 वर्षीय राहुल कोल पिता सत्यप्रकाश कोल जो रक्षाबंधन के समय अपनी पत्नी पिंकी कोल के साथ सात माह के बच्चे को लेकर ससुराल आया रहा है, विगत रात पत्नी एवं बच्चे के साथ सोते समय अत्यंत जहरीले सर्प के द्वारा हाथ की कोहनी के पास काट लेने से परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डियूटी डाक्टर ने मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया, इसी दौरान रास्ते में युवक की मौत हो जाने पर वापस लाने पर जिला अस्पताल पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। जिला मुख्यालय अनूपपुर के सर्पप्रहरी शशिधर अग्रवाल,छोटेलाल यादव के द्वारा नगर की विभिन्न नागरिकों के घरों में आहार के तलाश पर आए चार नग अत्यंत जहरीले करैत(डंडाकरायल) सर्प का देर रात तक रेस्क्यू कर गुरुवार की सुबह सभी सांपों को स्वतंत्र विचरण हेतु जंगल में छोड़ा।

शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पर एफआईआर दर्ज कराने डीएसओ ने जारी किए आदेश

*134.06 क्विंटल गेहूँ, 47.59 क्विंटल नमक, 3.24 क्विंटल शक्कर कम पाया गया*


अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र सिंह परिहार ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय को विकास खंड अनूपपुर क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान खोड़री क्रमांक-1 एवं मझौली के विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने तथा प्रथम सूचना दर्ज की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुपपूर जिले के विकासखण्ड अनूपपुर क्षेत्रांतर्गत आदिम जाति सहकारी समिति कोठी के शासकीय उचित मूल्य दुकान खोड़री नं.-1 एवं मझौली विक्रेता द्वारा हितग्राहियों से पीओएस मशीन में अंगूठा (बायोमेट्रिक) लगवाकर राशन नहीं दिया गया को कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा संज्ञान में लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खोडरी नंबर-1 मझौली की जाँच करने की निर्देश दिए।  निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की गई।     

जांच के दौरान आधार इलेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (एईपीडीएस) पोर्टल में दर्ज स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार उचित मूल्य दुकान खोडरी नं.-1 का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 134.06 क्विंटल गेहूँ, 47.59 क्विंटल नमक, 3.24 क्विंटल शक्कर, 0.21 क्विंटल कम पाया गया तथा विक्रेता द्वारा उक्त स्टॉक अवैध रूप से विक्रय कर अनैतिक लाभ अर्जित किया गया है, जिसकी इकोनामिक कॉस्ट 6 लाख 60 हजार 669 रुपए एवं इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान मझौली का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 104.09 क्विंटल गेहूँ, 41.21 क्विंटल नमक, 1.63 क्विंटल शक्कर, 0.26 क्विंटल कम पाया गया। जिसकी इकोनामिक कॉस्ट 5 लाख 22 हजार 490 रुपए है। जो म०प्र० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11, एवं 13 (2) का उल्लंघन है जो इसी आदेश की कण्डिका 16 के तहत एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। उन्होंने आदेश में कहा है कि मूल प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय कोतमा से प्राप्त कर विक्रेता अनुराग पाण्डेय के विरूद्ध थाना कोतमा में प्राथमिक सूचना दर्ज कराएं जाकर उसकी एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नाबालिग बच्चियों के साथ छेडछाड करने वाले शिक्षक आरोपी गिरफ्तार 

*सहायक आयुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित*


अनूपपुर

फरियादिया थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि शासकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मलगा की शिक्षिका के भोपाल प्रशिक्षण के दौरान उनके स्थान में शासकीय प्राथमिक स्कूल सेतिनचुआ के शिक्षक शिव विशाल नामदेव दिनांक 20 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 तक पढ़ाने आये थे। दिनांक 20 अगस्त 2024 को पहले ही दिन शिव विशाल नामदेव ने प्रार्थिया की बालिका एवं स्कूल में पढ़ने वाली अन्य बच्चियों के साथ बुरी नियत से छेडछाड करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी जाने कि रिपोर्ट लेख कराई जिसकी रिपोर्ट पर थाना रामनगर में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपराध धारा पाक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति -जान जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर विवेचना किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये  वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो द्वारा आरोपी शिक्षक की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिये जाने पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा महज चंद घण्टो में प्रकरण के आरोपी शिक्षक शिवविशाल नामदेव पिता स्व० भैयालाल नामदेव ,उम्र 60 वर्ष ,निवासी - ग्राम चुकान ,थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर (म०प्र०) को गिरफ़्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रामनगर निरीक्षक अमर वर्मा के कुशल नेतृत्व में रामनगर, कोतमा व भालूमाड़ा थाना के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

*सहायक आयुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित*

अनूपपुर विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ के प्राथमिक शिक्षक शिवविशाल नामदेव के विरूद्ध दर्ज एफआईआर क्रमांक 294/2024 धारा 74, 75 (1) (i), 75 (1) (iii), 76, 351 (2) बी.एन.एस. एवं 7, 8, 9 (सी.) (एल) (एम) 10, 11, 12 पास्को एक्ट 3 (1) (i), 3 (2) व्ही.ए. एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध कायम कर रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। इस कारण से सरिता नायक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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