एचएमएस के प्रयास से श्रमिक को मिला 70/70 लाख रुपए - श्रीकांत शुक्ला


अनूपपुर

कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल के जमुना कोतमा क्षेत्र के कोयला मजदूर सभा (एचएमएस) संघ के  द्वारा विगत ढाई वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद लोडर पद से माइनिंग सरदार के पद में चयन उपरांत जो बेसिक पे अपग्रेडेशन नहीं दिया गया था उसके लिए कोयला मजदूर सभा (एसएमएस) श्रमसंघ ने जमुना कोतमा क्षेत्र से लेकर कंपनी मुख्यालय बिलासपुर तक हर संभव पहल करके बेसिक अपग्रेडेशन कराया साथ ही लंबित एरियर का भुगतान रवि शंकर साहू (औवरमैन) मुन्ना यादव (माइनिंग सरदार) दोनो को 70 - 70 लाख की  राशि का भुगतान इस माह (अगस्त) के वेतन के साथ किया गया है साथियों कोयला मजदूर सभा (एचएमएस) श्रम संघ के अथक प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं था प्रंबधन से इतनी बड़ी राशि का भुगतान लेना "शेर के जबड़े से हाथ निकालने "जैसा कठिन कार्य था लेकिन विश्वास सदैव एचएमएस संघ पर था जिसके फलस्वरूप हक प्राप्त हो सका इसके लिए (रवि शंकर साहू ) एवं मुन्ना लाल यादव कोयला मजदूर सभा(एचएमएस) श्रम संघ के जमुना कोतमा क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला  एवं महामंत्री व क्षेत्र के सभी एचएमएस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। क्षेत्र में जब तक एचएमएस यूनियन है तब तक किसी भी श्रमिक का हक नही दबाया जा सकेगा इसी प्रकार सभी के हक के लिए कोयला मजदूर सभा(एचएमएस) संघ सदैव आगे रहेगा हम सभी को कोयला मजदूर सभा(एचएमएस) के ऊपर विश्वास के साथ अडिग रहकर संगठन को मजबूत करना है साथ देना है ताकि किसी भी कोयला श्रमिक के हक की मांग प्रंबधन न दबा सके।

हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक की जिरह पर गांजा के आरोपी की सजा को किया निलंबित

*पुलिस ने बुलाकर झूठा फंसाकर बना दिया था आरोपी*


अनूपपुर  

गांजा के एक प्रकरण में आरोपी की सजा को हाई कोर्ट के द्वारा निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडे की जिरह के बाद किया है 21 दिसंबर 2023 विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) शहडोल (म.प्र.) द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 86/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त सुनील केशरवानी को धारा 25 एनडीपीएस के तहत 20 साल कि कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना से दण्डित किया था

 10 जुने 2021 को टी.आई. पुलिस थाना अमलाई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक क्र. सी.जी. 16 सीके 0399 अनूपपुर से ब्यौहारी जा रहा है जो ट्रक के डिब्बे में अवैध रूप से गांजा ले जा रहा है पुलिस स्टाफ द्वारा घेरा बंदी ट्रक को रोकने पर ड्राइवर द्वारा अपना नाम लक्ष्मण यादव और परिचालक राजू यादव बताया ट्रक की तलाशी के बाद वाहन से केबिन की छत पर 3 क्विंटल 60 किलो गांजा बरामद हुआ था, और ट्रक मालिक सुनील केशरवानी को भी धारा 25 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले पर आरोपी बना दिया था।

उक्त सजा पे अपील करते हुए मामला जबलपुर उच्च न्यायालय पहुंचा अपीलकर्ता सुनील केशरवानी के ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय पिता मिथलेश पाण्डेय मूल निवासी जमुना कॉलरी अनुपपुर ने अपने पैरवी करते यह प्रकरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपीलकर्ता निर्दोष है ड्राइवर और क्लीनर के मेमोरेंडम पर उन्हें आरोपी बनाया गया है अभियोजन पक्ष ने अपने बचाव में कहा कि उसने अपना ट्रक कटनी से अंगुल (ओडिशा) भेजा था और लौटते समय यदि ड्राइवर और क्लीनर ने कोई सामग्री लोड की थी तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता यह प्रस्तुत किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(i)(सी) के प्रावधान की आवश्यकता पूरी नहीं होती है 

अपीलार्थी को प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने शुरू में उसे बुलाया था क्योंकि उसका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसके बाद उसे झूठा फंसाया गया है उसे घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया वह ट्रक के साथ यात्रा नहीं कर रहा था इस तरह सजा को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत देने की प्रार्थना की गई जिस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति देवनारायण सिंह जी ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना अपीलकर्ता की शेष जेल की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला बताते हुए और पुलिस के कार्यवाही और एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट शहडोल के फैसले को गलत बताते हुए अपीलकर्ता की शेष जेल की सजा को निलंबित करने का निर्णय को सुनाया।

प्राथमिक शिक्षक अमर सिंह को एसी ने किया निलंबित 


अनूपपुर

जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सरिता नायक ने विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मण्डलानटोला के प्राथमिक शिक्षक अमर सिंह मार्को को निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित रहने, मध्यान्ह भोजन का विद्यालय में संचालन नही पाए जाने तथा विद्यार्थियों के उपस्थिति पंजी में सभी विद्यार्थियों की मैपिंग नही किए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक  मार्को का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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