सरकारी शिक्षक ने शासकीय तालाब को पाटकर अतिक्रमण कर बनाया मकान

*शिकायत के बाद भी प्रशासन नही कर रही हैं कार्यवाही*


अनूपपुर

अनूपपुर जिले में अतिक्रमण भूमि मुक्त कार्यक्रम योजना चलवाकर राजस्व अमले ने अपना कोरम पूरा कर लिया हैं, लेकिन यह कार्यवाही असहायों के कब्जों पर हो रही हैं और रसूखदारों को अभयदान मिलता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जैतहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत बैहार पंचायत का है, जहां  राजू यादव पिता कंधाई यादव का है जो पेशे एक शिक्षक है, जिनकी पदस्थापना उन्हीं गांव के पट्टन टोला के प्राथमिक शाला में है, शिक्षक का दर्जा बहुत ऊपर होता है ,जो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने कि सलाह तथा शिक्षित करता है ,शिक्षा मंदिर का पुजारी होता है, अगर भ्रष्टाचार शिक्षक ही  करने  लग जाए तो फिर कौन मिटाएगा अंधेरा ,कौन करेगा शिक्षित ,कौन ले जाएगा समाज को सही दिशा में इन्होंने  पंचायत के सामने हाइवे से लगी सड़क के किनारे  जीवित शासकीय तालाब को पाट-पाट कर आवासीय भवन का निर्माण कर लिया है ,जिसकी शिकायत राजस्व अमले जैतहरी को भी दिया गया लेकिन राजस्व अमले ने इनको अब तक अभय दान दिया हुआ है, इसका क्या कारण हैं अब यह तो पटवारी और तहसीलदार ही बता सकते हैं ,जबकि ग्राम पंचायत बैहार के सरपंच और सचिव ने  इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि जिस भूमि पर शिक्षा विभाग का शासकीय कर्मचारी राजू यादव ने कब्जा किया है ,वह शासकीय भूमि है ,साथ ही अपने लेटर पैड पर भी सरपंच और कुछ ग्रामीणो ने भी शिकायत दर्ज की है ,लेकिन राजस्व प्रशासन के चुप्पी साधने से यह पता चल रहा है ,कि अतिक्रमण कार्यवाही  सिर्फ और सिर्फ गरीबों और कमजोर तबकों के लिए है ,न कि रसूखदारों के लिए। बैहार पंचायत यादवों और बैगा जनजाति के लोगों का क्षेत्र होने के साथ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ,पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है ,जो कि दूर होने कि वजह से अधिकारी कर्मचारी जाने से भी परहेज़ करते हैं ,जिसके कारण शासकीय कर्मचारी राजू यादव ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए तालाब पर अपना आशियाना बसाकर एक दुकान भी बना लिया। शासन प्रशासन के द्वारा जीवित तालाबो की स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलवाकर मात्र खाना पूर्ति की जाती है जबकि हकीकत सामने दिख रही हैं। प्रशासन का बुलडोजर क्यू खामोश हैं।

इनका क्या कहना है।

राजू यादव जो शिक्षक व शासकीय कर्मचारी हैं, जो शासकीय तालाब और शासकीय भूमि पर काबिज है। प्रशासन कार्यवाही क्यू नही कर रहा है इसकी जानकारी तो राजस्व के अधिकारी ही बता सकते हैं।

*सरपंच ग्राम पंचायत बैहार*

बाइक सवारों से पुलिस वालों का दुर्व्यवहार पड़ा महंगा, एसपी  दो पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड


शहडोल 

जिले में दो खाकी वर्दी धारियों ने बाइक राइडर्स के साथ बीच सड़क दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आहत राइडर्स ने इस दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारियों को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसके बाद फौरन पुलिस अधीक्षक ने एक्शन लेते हुए दुर्व्यवहार करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।बता दें कि इसमें कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेन्द्र पाल शुक्ला और आरक्षक निर्मल मिश्रा शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, बाइक राइडर्स विवेक अपने अन्य साथियों के साथ गांधी स्टेडियम के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान वहां से उक्त दोनों पुलिसकर्मी भी निकले। जिन्होंने बाइक राइडर्स के साथ अकारण दुर्व्यवहार करते हुए वर्दी का रौब दिखाते हुए गाली-गलौज की। इस घटना का वीडियो एक बाइक राइडर्स के हेलमेट में लगे कैमरे में भी कैद हो गया, जिसके बाद इस व्यवहार से आहत होकर बाइक राइडर्स विवेक ने एसपी को इस संबंध मे ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा इसे गंभीरता से लिया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर इसकी जानकारी री-ट्वीट के जरिए बाइक राइडर्स विवेक को दी।

जानकारी के अनुसार, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाल शुक्ला कोतवाली में लंबे समय से पदस्थ हैं। प्रधान आरक्षक की कई बार ऐसी शिकायत सामने आ चुकी हैं। लेकिन अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया था, जिसका नतीजा अब बाइक राइडर्स के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया, जिस पर एसपी ने एक्शन लिया और कार्रवाई की है।

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास

*बहला फुसलाकर किया था गंदा काम, 3 हजार का लगा जुर्माना*


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश न्यायालय अनूपपुर ने थाना चचाई के अपराध धारा 363, 366-ए, 376, 376(2) एन भादवि एवं 3/4, 3/5 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 23 वर्षीय ऋतिक दाहिया पुत्र नत्थूलाल दाहिया निवासी क्वा. नं. एम/62/2 संजय नगर, चौकी देवहरा, थाना चचाई को पॉस्कों अधिनियम की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड/, धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड की सजा सुनाई हैं।

11 अप्रैल 2022 को नाबालिक पीडिता घर से बिना बताए कही चली गई थी जब वह वापिस नही आई तो घर वालों ने आसपास तलाश किया नही मिलने पर ऋतिक दाहिया के घर पर देखा जहां नही मिला। जिसके बाद पीडिता के परिजनों ने थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध कराया। 02 दिवस बाद नाबालिक पीडिता आरोपी के साथ दस्तयाब हुई, जिस पर न्यायालय एवं पुलिस द्वारा कथन लेख में नाबालिक पीडिता ने बताया कि ऋतिक दाहिया उसे बहला- फुसलाकर ले गया और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के जबरजस्ती लैंगिक हमला किया। जिसके आधार पर संबंधित धाराओं को बढ़ाया गया। पीडिता एवं आरोपी से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य एवं मौखिक व दस्तावेज साक्ष्यों का संकलन किया और आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

वहीं न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि "प्रकरण में पीडिता 15 वर्ष से कम आयु की थी जिसके साथ बलात्संग का अपराध किया गया हैं, बालिका के प्रति इस प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल घटना के समय बल्कि उसके पश्चात् संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं इस कारण आरोपी के प्रति कोई उदारता नही बरती जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय द्वारा अवयस्क पीडिता को उसके पुनर्वास के लिए म.प्र. पीडित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया। साथ ही आरोपी पर जो जुर्माना अधिरोपित किया गया है उस राशि को भी अपील न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए पीडिता को देने का आदेश दिया।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget