नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास

*बहला फुसलाकर किया था गंदा काम, 3 हजार का लगा जुर्माना*


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश न्यायालय अनूपपुर ने थाना चचाई के अपराध धारा 363, 366-ए, 376, 376(2) एन भादवि एवं 3/4, 3/5 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 23 वर्षीय ऋतिक दाहिया पुत्र नत्थूलाल दाहिया निवासी क्वा. नं. एम/62/2 संजय नगर, चौकी देवहरा, थाना चचाई को पॉस्कों अधिनियम की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड/, धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड की सजा सुनाई हैं।

11 अप्रैल 2022 को नाबालिक पीडिता घर से बिना बताए कही चली गई थी जब वह वापिस नही आई तो घर वालों ने आसपास तलाश किया नही मिलने पर ऋतिक दाहिया के घर पर देखा जहां नही मिला। जिसके बाद पीडिता के परिजनों ने थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध कराया। 02 दिवस बाद नाबालिक पीडिता आरोपी के साथ दस्तयाब हुई, जिस पर न्यायालय एवं पुलिस द्वारा कथन लेख में नाबालिक पीडिता ने बताया कि ऋतिक दाहिया उसे बहला- फुसलाकर ले गया और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के जबरजस्ती लैंगिक हमला किया। जिसके आधार पर संबंधित धाराओं को बढ़ाया गया। पीडिता एवं आरोपी से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य एवं मौखिक व दस्तावेज साक्ष्यों का संकलन किया और आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

वहीं न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि "प्रकरण में पीडिता 15 वर्ष से कम आयु की थी जिसके साथ बलात्संग का अपराध किया गया हैं, बालिका के प्रति इस प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल घटना के समय बल्कि उसके पश्चात् संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं इस कारण आरोपी के प्रति कोई उदारता नही बरती जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय द्वारा अवयस्क पीडिता को उसके पुनर्वास के लिए म.प्र. पीडित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया। साथ ही आरोपी पर जो जुर्माना अधिरोपित किया गया है उस राशि को भी अपील न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए पीडिता को देने का आदेश दिया।

वन भूमि में अवैध तरीके से सफाई कर रहे ट्रैक्टर को वन विभाग ने किया जप्त


अनूपपुर

जिले के जमुना कोतमा वन अपराध वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज दोपहर वन परिक्षेत्र कोतमा के लतार सर्किल अंतर्गत बीट सकोला के वन कक्ष क्रमांक Rf 463 में वन क्षेत्र में स्वराज 834 बिना नंबर के ट्रैक्टर इंजन में हल ज्वाइंट कर क्षेत्र की साफ सफाई करते हुए 01 ट्रैक्टर इंजन काल्टिवेटर सहित को वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा हरीश तिवारी, डिप्टी रेंजर लतार विनोद मिश्रा, बीट गार्ड सकोला बिहारी लाल रजक तथा कुशल मानिकपुरी बीट गार्ड हरद ने मौका स्थल वन क्षेत्र आर. एफ. 463 में पकड़ा गया जिसके संबंध मे वैधानिक दस्तावेज नहीं होने से आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए ट्रैक्टर इंजन, कल्टीवेटर सहित को फॉरेस्ट कंपाउंड लतार लाकर खड़ा किया गया

पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा, अवैध संबंध के चलते हुई थी समयलाल की हत्या

*शौच के लिए खेत मे गया था मृतक, आरोपी घात लगाकर मृतक के सिर मे पीछे से टांगी किया था हमला*


शहडोल

जिले के ब्यौहारी थाना अंतर्गत ग्राम बिजही मे हुई उप सरपंच की अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है, घटना के संबंध में बताया गया कि उपसरपंच की हत्या का कारण अवैध संबंध था। घटना के संबंध में बताया गया कि 25 फरवरी को फरियादी सुरेश प्रसाद साहू पिता बुद्धसेन साहू उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम  बिजही ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि समयलाल साहू पिता रामपति साहू उम्र 45 वर्ष निवासी बिजही 25 फरवरी को प्रात: 04.30 बजे करीबन शौच क्रिया करने शोभनाथ साहू उर्फ ददोली साहू के अरहर के खेत मे गया था, हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा टांगी से मारकर कर दी गई है । धारा 302 ताहि. का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के लिए थाना प्रभारी ब्यौहारी को निर्देशित किया गया था तथा प्रकरण के अनुसंधान के लिए थाना प्रभारी ब्यौहारी के साथ-साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमे थाना प्रभारी ब्यौहारी के अतिरिक्त थाना प्रभारी सीधी राजकुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक विजेन्द्र मिश्रा एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ को शामिल किया गया था ।

प्रकरण की कायमी के बाद से प्रकरण की लगातार विवेचना की गई तथा साक्ष्य संकलन किया गया, विवेचना में आये तथ्य़ों के आधार पर आरोपी धन्य कुमार उर्फ धन कुमार उर्फ धन्नू साहू पिता लालू प्रसाद साहू  उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बिजही को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया तथा बताया गया कि मृतक समय लाल साहू का उसके परिवार की महिला से अवैध संबंध था, जिसके कारण परिवार की समाज मे काफी बदनामी हो रही थी । आरोपी ने पूछताछ़ में बताया कि मृतक समय लाल को लगातार मना करने के बाद भी नहीं मान रहा था, तब उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर 25 फरवरी को तडक़े करीबन साढे चार-पांच बजे जब वह लोटा लेकर शौच के लिए खेत मे गया था, उसी समय आरोपी द्वारा घात लगाकर मृतक के सिर मे पीछे से टांगी से प्रहार किया गया तथा उसके बाद टांगी से सिर, माथे, चेहरे, गले मे गंभीर चोट पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी गई थी ।  आरोपी धन्य कुमार साहू के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगी जप्त की गई है तथा आरोपी को आज गिरफ्तार कर  न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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