बाइक सवारों से पुलिस वालों का दुर्व्यवहार पड़ा महंगा, एसपी  दो पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड


शहडोल 

जिले में दो खाकी वर्दी धारियों ने बाइक राइडर्स के साथ बीच सड़क दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आहत राइडर्स ने इस दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारियों को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसके बाद फौरन पुलिस अधीक्षक ने एक्शन लेते हुए दुर्व्यवहार करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।बता दें कि इसमें कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेन्द्र पाल शुक्ला और आरक्षक निर्मल मिश्रा शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, बाइक राइडर्स विवेक अपने अन्य साथियों के साथ गांधी स्टेडियम के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान वहां से उक्त दोनों पुलिसकर्मी भी निकले। जिन्होंने बाइक राइडर्स के साथ अकारण दुर्व्यवहार करते हुए वर्दी का रौब दिखाते हुए गाली-गलौज की। इस घटना का वीडियो एक बाइक राइडर्स के हेलमेट में लगे कैमरे में भी कैद हो गया, जिसके बाद इस व्यवहार से आहत होकर बाइक राइडर्स विवेक ने एसपी को इस संबंध मे ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा इसे गंभीरता से लिया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर इसकी जानकारी री-ट्वीट के जरिए बाइक राइडर्स विवेक को दी।

जानकारी के अनुसार, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाल शुक्ला कोतवाली में लंबे समय से पदस्थ हैं। प्रधान आरक्षक की कई बार ऐसी शिकायत सामने आ चुकी हैं। लेकिन अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया था, जिसका नतीजा अब बाइक राइडर्स के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया, जिस पर एसपी ने एक्शन लिया और कार्रवाई की है।

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास

*बहला फुसलाकर किया था गंदा काम, 3 हजार का लगा जुर्माना*


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश न्यायालय अनूपपुर ने थाना चचाई के अपराध धारा 363, 366-ए, 376, 376(2) एन भादवि एवं 3/4, 3/5 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 23 वर्षीय ऋतिक दाहिया पुत्र नत्थूलाल दाहिया निवासी क्वा. नं. एम/62/2 संजय नगर, चौकी देवहरा, थाना चचाई को पॉस्कों अधिनियम की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड/, धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड की सजा सुनाई हैं।

11 अप्रैल 2022 को नाबालिक पीडिता घर से बिना बताए कही चली गई थी जब वह वापिस नही आई तो घर वालों ने आसपास तलाश किया नही मिलने पर ऋतिक दाहिया के घर पर देखा जहां नही मिला। जिसके बाद पीडिता के परिजनों ने थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध कराया। 02 दिवस बाद नाबालिक पीडिता आरोपी के साथ दस्तयाब हुई, जिस पर न्यायालय एवं पुलिस द्वारा कथन लेख में नाबालिक पीडिता ने बताया कि ऋतिक दाहिया उसे बहला- फुसलाकर ले गया और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के जबरजस्ती लैंगिक हमला किया। जिसके आधार पर संबंधित धाराओं को बढ़ाया गया। पीडिता एवं आरोपी से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य एवं मौखिक व दस्तावेज साक्ष्यों का संकलन किया और आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

वहीं न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि "प्रकरण में पीडिता 15 वर्ष से कम आयु की थी जिसके साथ बलात्संग का अपराध किया गया हैं, बालिका के प्रति इस प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल घटना के समय बल्कि उसके पश्चात् संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं इस कारण आरोपी के प्रति कोई उदारता नही बरती जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय द्वारा अवयस्क पीडिता को उसके पुनर्वास के लिए म.प्र. पीडित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया। साथ ही आरोपी पर जो जुर्माना अधिरोपित किया गया है उस राशि को भी अपील न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए पीडिता को देने का आदेश दिया।

वन भूमि में अवैध तरीके से सफाई कर रहे ट्रैक्टर को वन विभाग ने किया जप्त


अनूपपुर

जिले के जमुना कोतमा वन अपराध वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज दोपहर वन परिक्षेत्र कोतमा के लतार सर्किल अंतर्गत बीट सकोला के वन कक्ष क्रमांक Rf 463 में वन क्षेत्र में स्वराज 834 बिना नंबर के ट्रैक्टर इंजन में हल ज्वाइंट कर क्षेत्र की साफ सफाई करते हुए 01 ट्रैक्टर इंजन काल्टिवेटर सहित को वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा हरीश तिवारी, डिप्टी रेंजर लतार विनोद मिश्रा, बीट गार्ड सकोला बिहारी लाल रजक तथा कुशल मानिकपुरी बीट गार्ड हरद ने मौका स्थल वन क्षेत्र आर. एफ. 463 में पकड़ा गया जिसके संबंध मे वैधानिक दस्तावेज नहीं होने से आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए ट्रैक्टर इंजन, कल्टीवेटर सहित को फॉरेस्ट कंपाउंड लतार लाकर खड़ा किया गया

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