IGNTU के 2 प्रोफेसर व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के खिलाफ थाना मे हुई शिकायत, नोटिस जारी


अनूपपुर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक आयुष राय ने थाना अमरकंटक में लिखित शिकायत की है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा संगठन को बदनाम करने एंव उनके कार्यकर्तायों को झूठे केस में फंसाकर उनके मानहानि को ठेस पंहुचाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। जिस पर थाना प्रभारी थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर ने प्रो. डॉ. संतोष सोनकर, डॉ. जिनेंद्र कुमार जैन, सिक्योरिटी सुपरवाईजर वीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के खिलाफ उक्त शिकायत के संबंध में पूछताछ व अपना पक्ष रखने हेतु थाना अमरकंटक में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।

 212 किलो गांजा कीमत 21 लाख फार्च्यूनर गाड़ी सहित जप्त, एक आरोपी फरार, एक गिरफ्तार

*एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध, 


अनूपपुर

16 दिसंबर 2023 को थाने का शासकीय वाहन कस्बा देहात भ्रमण हेतु रवाना हुआ था दौरान भ्रमण के न्यू स्टेला मेरी स्कूल के पास लहरपुर में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पेन्ड्रा गोरेला छत्तीसगढ़ की तरफ से एक सफेद कलर की फार्च्यूनर गाडी क्र. सी.जी. 04 जे सी 1593 में दो लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा लोड किये है सूचना पर पेन्ड्रा अनूपपुर मुख्य मार्ग ग्राम धनगवा बस स्टैण्ड के पास नाकाबंदी कर वाहन चेक कर रहे थे  रात्रि 02 बजे पेन्ड्रा तरफ से आ रही सफेद रंग की फार्च्यूनर वाहन क्र. सी.जी.04 जे.सी. 1593 को घेराबंदी कर रोका गया तो चालक द्वारा गाडी को रोका उसी समय गाडी के बगल की सीट में बैठा एक व्यक्ति गाडी का गेट खोलकर रोड किनारे झाडियों तरफ भाग गया, दौडाने पर अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा फार्च्यूनर गाडी का चालक को घेरा बंदी कर पकडा गया वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम धर्मेन्द्र राय पिता भागदेव राय उम्र 30 वर्ष निवासी रनदहा थाना राजापाकर जिला वैशाली बिहार का होना बताया एवं भागा हुआ व्यक्ति का नाम रावन सिंह गोंड निवासी शहडोल का होना बताया तथा आरोपी के कब्जे से 11 सफेद प्लास्टिक की बोरियों में भरे अवैध मादक पदार्थ गाँजा 2 क्विंटल 12 किलो 200 ग्राम कुल कीमती 21 लाख 22 हजार रूपये व फार्च्यूनर वाहन क्र. सी.जी.04 जे.सी. 1593 कीमती करीब 15 लाख रूपये को जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस जप्त मादक पदार्थ गांजा का वैधानिक कार्यवाही कर थाना जैतहरी मे अप.क्र. 521/2023 धारा 8/20बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। जहाँ आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है।

 जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ युवक ने की अभद्रता व गाली गलौच, मामला हुआ दर्ज

*आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे नही तो डॉक्टर व कर्मचारी कर देगे काम बन्द*


अनूपपुर

जिला अस्पताल में पदस्थ ड्यूटी डॉक्टर के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आए हैं। इसकी शिकायत ड्यूटी डॉक्टर ने कोतवाली अनूपपुर में की है। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर धारा 353, 186, 294,323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया हैं। ड्यूटी डॉक्टर मोहम्मद ओजैर अंसारी (36) ने अपनी शिकायत में बताया कि मैं मरीज को देख रहा था। इसी दौरान अभिमन्यु सिंह परिहार पिता सतेंद्र सिंह परिहार निवासी बरबसपुर का एक्सीडेंट होने के बाद जिला अस्पताल अनूपपुर आया। मैं इलाज कर रहा था। इलाज के दौरान दवाई लिखने के लिए ओपीडी पर्ची मंगा, तो ड्यूटी डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगा, जान से मारने की धमकी दी। शोर शराबा सुनकर मेरे साथी डॉक्टर हिमांशु पांडे एवं सिविल सर्जन डॉक्टर परस्ते भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी अभद्रता की गई। अभिमन्यु सिंह परिहार आधे घंटे तक अस्पताल में डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ गाली गलौज करता रहा। उसकी शिकायत डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर ने कोतवाली अनूपपुर में की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश चिकित्सा चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टरों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई अभद्रता के बाद जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर ने अभिमन्यु सिंह परिहार पर कार्रवाई को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर ने अपने ज्ञापन में बताया कि आरोपी अभिमन्यु सिंह गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलने पर सिविल सर्जन स्वयं घटना स्थल पर मौजूद थे। गार्ड तथा अन्य लोगों सहायता से आरोपी को अलग किया।जिला अस्पताल में चिकित्साको पर हुए इस घटना से सभी चिकित्सक आहत हैं। आरोपी को 24 घंटे में जेल नहीं भेजा तो सभी चिकित्सा एवं जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ काम बंद करने लिए बाध्य होंगे।

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