युवा सेना ने आतंकियों का फूंका पुतला, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों के मुर्दाबाद के लगे नारे


अनूपपुर

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 , भारतीय इतिहास का वह काला दिन था, जिस दिन कायर आतंकियो ने मुंबई के ताज होटल मे पहुँच निहत्थे नागरिको पर हमला कर दिया , जिसमे कई मासूम नागरिको को अपनी जान गवानी पडी , मुंबई आतंकी हमले को आज 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक लोगो के जख्म हरे है, 26 नवंबर के उस खौफनाक मंजर को याद कर हर भारतीय नागरिक सहम उठता है , पाकिस्तान से आए आतंकियो की कायराना हरकत से इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 166 लोगों की जान चली गई थी और 400 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे वही 26/11 की शाम पसान नगर पालिका क्षेत्र के भालूमाड़ा मजदूर चौक तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जहा उपस्थित भालूमाडा थाना के उपनिरीक्षक पूरन लिल्हारे, उपनिरीक्षक राघव बागरी ,आरक्षक करमजीत सिंह, आरक्षक ऋषि पासी ने युवा सेना के साथ दीपक जलाकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की साथ ही नगर के क्षेत्रीय व्यापारी , क्षेत्रवासियो सहित प्रदेश युवा सेना के सभी सदस्य जिसने प्रमुख रुप से  पंकज कुमार पांडेय ,टोनू सिंह,वीर जी,कुंवर सिंह,बिलाल खान,अमित सिंह,रवि जयकर,राजेंद्र रौतेल,जिम्मी सिंह, नूर ,अरविंद मिश्रा,संजय सिंह,बृजभान सिंह, सैम खान,किशन तिवारी, कोदू मिश्रा,अल्काम,पीयूष सिंह राजपुताना , पुनीत तिवारी,रवि जयकर,मुकेश शर्मा,आफताब,शुभ सिंह,मोबिन अहमद,जावेद,विवेक तिवारी टुडू,कामता पटेल, आरिफ भाई,रोशन भाई ,भूपेश शर्मा,जितेंद्र केवट,राजेश केवट,सोनू खटीक,सिंकु भाई,इकरार, इंदु भाई,ललित पांडेय,महनवाज एवं क्षेत्र के समस्त जनमानस की उपस्थित मे पुष्प अर्पित ,आतंकवाद का पुतला जलाया गया साथ ही कैंडल जलाकर सभी शहीदो की याद मे दो मिनट का मौन रख भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित की गई।

 नगरपालिका की उदासीनता से दूषित पानी पीने को मजबूर, पेयजल योजना का नही मिल रहा है लाभ

*पुराने पाइप लाइन से हो रही हैं पानी की सप्लाई, पार्षद की भी नही सुनते जिम्मेदार*


अनूपपुर

कोतमा नगरपालिका के उदासीनता के कारण नगर के कई बार आज भी ऐसे हैं जहां पेयजल योजना के तहत लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी पेयजल योजना के तहत नगर के 15 वार्डों में पाइप लाइन का विस्तार करते हुए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 19 करोड रुपए की लागत से योजना स्वीकृत की थी । लेकिन उस योजना का लाभ आज भी कई वार्ड के लोगों को नहीं मिल पाया है . जिसके कारण लोग पेयजल की समस्या के साथ ही दूषित पानी पीने को विवश हैं ।

*पुराने पाइप लाइन से पानी की सप्लाई*

नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 15 12 11 एवं कुछ वार्ड क्रमांक 10 का हिस्सा जहां आज भी पुराने सीमेंट युक्त पाइप से नगर पालिका के द्वारा पेयजल के लिए पानी सप्लाई की जाती है । नगर पालिका क्षेत्र के लहसुई गांव गोबिंदा कालोनी गोबिंदा गांव विकाश नगर मे नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया जिसके कारण यहां पर बादशाहपुर बिछाई गई सीमेंट युक्त पाइप लाइन से पानी की सप्लाई की जा रही है । नगर के वार्ड क्रमांक 11 गोविंदा गांव एक ऐसा वार्ड है जहां नीचे कालरी के द्वारा कोयला निकाला जाता है जिसके कारण वहां पर बोर भी सफल नहीं है जिसके कारण वार्ड वासियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है।

*नहीं दिया गया नल जल योजना का लाभ*

पूर्व में शहरी पेयजल योजना के तहत वार्ड क्रमांक 11 में पाइप लाइन का विस्तार होना था लेकिन आज तक उस वार्ड में पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया गया । वर्तमान में जब नगर पालिका के अधिकारियों के पास वार्ड वासी पाइप लाइन विस्तार के लिए बात करने जाते हैं तो उन्हें यह कहकर आश्वासन दे दिया जाता है कि पाइप आ गई है जल्दी पाइप लाइन का विस्तार करवाया जाएगा ।

*कोल प्रबंधन पहुंचाती है पानी*

वार्ड वासियों ने बताया कि गर्मी में नगर पालिका के द्वारा जो सीमेंट व प्लास्टिक की पाइप लाइन से पानी की सप्लाई की जाती है प्रेशर अधिक होने के कारण वह पाइप भी टूट जाती है जिसके कारण पेयजल के लिए हमें भटकना पड़ता है कई बार जब नगर पालिका को बोलते हैं तो यह कह दिया जाता है कि टैंकर खाली नहीं है यदा-कदा ही टैंकर से पानी भिजवाया जाता है हम लोगों को कालरी प्रबंधन के द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाता  है ।

*दूषित पानी की सप्लाई*

नगर के वार्ड क्रमांक 11 कॉलेज के सामने बने पुराने फिल्टर प्लांट से पेयजल के लिए पानी की सप्लाई की जाती है जो टंकियां बनी है उसे एक साल में नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई करवाई जाती है जिसके कारण उसे टंकी में कीचड़ कई एवं पेड़ पौधों से गिरी पत्तियां पड़ी रहती है जिसके कारण पानी दूषित हो जाता है सही ढंग से फिल्टर भी पानी को नहीं किया जाता है और इस पानी की सप्लाई पेयजल के लिए की जाती है । जिसके कारण लोगों को बीमारी होने का अंदेशा बना रहता है । नए फिल्टर प्लांट से पुराने फिल्टर पॉइंट में पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं देने के कारण काल्डी से जो पानी आता है इस पानी को टंकी में लौटकर लोगों को पेयजल के लिए पानी सप्लाई की जाती है ।

*नहीं सुनते पार्षद की भी*

वार्ड पार्षद नोहर सिंह ने बताया कि हमारे वार्ड में शहरी पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया गया है पुराने पाइपलाइन से ही पानी की सप्लाई की जाती है पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण जगह-जगह से पाइप टूट जाती है जिसके कारण वार्ड वासी गर्मी में पेयजल के लिए परेशान होते हैं हमारे द्वारा कई बार नगरपालिका अधिकारियों को कहा गया कि नई पाइप लाइन का विस्तार करते हुए वार्ड वासियों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाए लेकिन वह भी आश्वासन देकर टाल मटोल करते आ रहे हैं । फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई जो की जा रही है वह भी दूषित पानी की सप्लाई की जाती है सही ढंग से फिल्टर नहीं किया जाता पानी टंकी में रहता कीचड़ माटी एवं अन्य सामग्रियां पड़ी रहती है जिसके कारण पानी दूषित हो जाता है और इस पानी की सप्लाई की जाती है ।

वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द ही आईटीआई के आगे से गोविंदा गांव एवं कदम टोला के मोहल्लों में शहरी पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार करवाते हुये नगर पालिका को निर्देश दें जिससे पेयजल की सुविधा सही तरीके से मुहैया हो सके ।


उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर पर 15 हजार प्रति माह किराया, 25 हजार जुर्माना, 10 हजार ख़र्चा देने का दिया आदेश


भोपाल

जिला उपभोक्ता विवाद व अनुतोष कमीशन भोपाल मध्य प्रदेश में प्रस्तुत आवेदन प्रकरण क्रमांक 463/2022,आवेदक हाफिज नासिर विरुद्ध मै. अमलतास इंडिया लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में आवेदक हाफिज नासिर द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत बिल्डर मेसर्स अमलतास इंडिया लिमिटेड भोपाल द्वारा अपने ब्रोशर विज्ञापन में किये गए फ्लैट एवं कॉलोनी का विकास कार्य ना कर, एवं फ्लैट का आधिपत्य प्रदान न किए जाने से दुखी होकर यह आवेदन हाफिज नासिर द्वारा प्रकरण प्रस्तुत की गई। कमीशन के अध्यक्ष गिरी वाला सिंह के निर्देशन में सदस्य अरुण प्रताप सिंह के द्वारा सुनवाई की गई। आवासीय फ्लैट भूखंड एवं मकान बनाए जाने के साथ ही समस्त सुविधाएं यथा कांक्रीट रोड, ओवरहेड टैंक, सीवेज लाइन संपूर्ण विद्युतीकरण ,पर्याप्त पानी की व्यवस्था, कवर्ड बाउंड्री वॉल,  प्रवेश द्वार ,पार्किंग इत्यादि की सुविधाओं को पूर्ण उपलब्ध कराए जाने के आधार पर विक्रय की जाने की ब्रोशर ,विज्ञापन जारी की गई। परिवादी आवेदक के द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में 1100 वर्ग फीट 2BHK का फ्लैट बुक किया गया ,जिसकी संपूर्ण राशि 10 लाख रुपए थी, जिस पर आवेदक परिवादी स्वयं के द्वारा व बैंक से लेकर उक्त राशि का भुगतान भी कर दिया, किंतु विपक्षी के द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में आधिपत्य अनुबंध की तय सीमा से अधिकतम समय बीत जाने के बाद भी विपक्षी द्वारा अमलतास बेस्ट मिनिस्टर प्रोजेक्ट ग्राम रासला खेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में कोई विकास कार्य ब्रोशर विज्ञापन अनुसार नहीं की गई। परिवादी आवेदक व उसका परिवार वर्तमान में किराए के मकान में निवासरत है। वर्तमान दिनांक तक समुचित विकास नहीं कर फ्लैट का भौतिक आधिपत्य नहीं प्रदान की गई विपक्षी का यह कृत्य सेवा में कमी माना गया गया हैं। आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद व अनुतोष कमिशन भोपाल में 03 जून 20 22 को प्रस्तुत की गई, जहां सनवाई के विभिन्न चरणों के उपरांत आयोग के सदस्य अरुण प्रताप सिंह, अध्यक्ष गिरी वाला सिंह के निर्देशन में सुनवाई पूर्ण किया जाते हुए आवेदक परिवादी के आवेदन को स्वीकार किया गया। आदेश में आवेदक परिवादी को प्रोजेक्ट में विपक्षी 6 माह में संपूर्ण कार्य पूर्ण कर, भौतिक आधिपत्य प्रदान किए जाने व परिवादी किराए के मकान में रहने पर 15000/- रुपए प्रति माह की आधार से आवेदन प्रस्तुत दिनांक से आधिपत्य सौपने दिनांक तक देना होगा। मानसिक हर्जाना के तौर पर 25000/- व बाद  के तौर पर ₹10000/-भी देगा। नहीं दिए जाने पर 7% ब्याज भी देना होगा। निर्णय के पक्ष में आवेदक स्वयं पैरवी की, व विपक्ष की ओर से आदित्य उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई।

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