9 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं, नोटिस जारी, जबाब नही तो लाइसेंस होंगे निलंबित
अनूपपुर
कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ एनकोर्ड के तहत दिए गए गाइडलाइन के पालन हेतु तथा नारकोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु एवं मेडिकल स्टोर्स के नियमानुसार सुचारु रूप से संचालन हेतु जिले में मेडिकल स्टोर्स का सतत् रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिले के 9 मेडिकल स्टोर्स में विभिन्न अनियमितताएं पाईं गईं। इस हेतु संबंधित मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में संचालकों को कहा गया है कि तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय सीमा में नियमानुसार जवाब प्रस्तुत न करने पर ड्रग लाइसेंस निरस्त/निलंबन की प्रक्रिया की जावेगी।