93 हजार का 234 लीटर अवैध शराब जप्त, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

93 हजार का 234 लीटर अवैध शराब जप्त, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

*स्कूटी व मोबाइल जप्त एक आरोपी फरार*


अनूपपुर

ईद नवरात्रि व्यवस्था हेतु वाहन चेकिंग बिजुरी पुलिस द्वारा खेडिया क्रेशर तिराहा बिजुरी मे लगायी गई थी, वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी एमपी 65 SA 0884 में 3 व्यक्ति बहेराबांध कोठी की तरफ आते दिखायी दिये, जिसमे से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर गाडी से कूदकर भाग गया, संदेह होने पर तत्काल उपरोक्त स्कूटी को धेराबंदी कर पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गयी जिन्होने अपना नाम दिलीप शर्मा उर्फ भैया पिता भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड क्र 12 बिजुरी, मंगल प्रसाद कोल पिता राजेन्द्र प्रसाद कोल उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 बिजुरी तथा भागने वाले का नाम आभाष सिंह राणा निवासी कोठी का होना बताये तथा उनके पास रखे बोरे को चेक किया गया तो उनमे अवैध शराब का होना पाया गया। घटना विवरण 34(2) आबकारी एक्ट का संज्ञेय अपराध होने से मौके से उपरोक्त आरोपियों के कब्जे से बरामद कुल अंग्रेजी बियर एवं देशी शराब कुल 54.390 लीटर कीमत 23080/- रुपये एक स्कूटी कीमत 50000/- रुपये मोबाइल फोन कीमत 5000/- रुपये कुल कीमत 78080/- रुपये का पुलिस द्वारा जप्त किया गया 2 आरोपियो को मौके से गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना बिजुरी मे अप. क्र. 97/25 धारा  34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन है।

*180 लीटर अवैध शराब जप्त, दो आरोपी गिरफतार*  

सूचना मिली की नेशनल हाईवे 43 रोड कोतमा की शराब दुकान के पीछे बाड़ा में अवैध शराब बिक्री हेतु रखी है, मौके से पुलिस टीम टीम पहुंचकर रेड कार्यवाही की तो मौके पर दो व्यक्ति मिले जिनसे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम रामदयाल प्रसाद पिता फगुनी साव उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम अंबा थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद बिहार वर्तमान पता शराब दुकान सेल्समेन कोतमा व सनत कुमार सिंह पिता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कोल्हे मझौली थाना पाली जिला औरंगाबाद बिहार हाल सेल्समेन शराब दुकान बस स्टैंड कोतमा के होना बताएं, अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताएं कि आज ठेका का आखिरी दिन होने से बचा हुआ माल बिक्री करने के लिए अतुल के बाडा में रखवाये थे मौके से 20 पेटी प्लेन मदिरा शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव प्रत्येक पांव में 180 एम एल प्लेन मदिरा शराब होना, कुल 180 लीटर कुल कीमत 70000/- हजार रुपए आरोपियों से जप्त कर आरोपियों को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया /आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

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