जुआं खेलते भाजपा पार्षद गिरफ्तार, अवैध रेत परिवहन व अवैध शराब मामले में पुलिस ने की कार्यवाही
*ट्रैक्टर ट्रॉली, 36 लीटर अवैध शराब जप्त, 2 जुआड़ी गिरफ्तार*
अनूपपुर
अवैध शराब बिक्री करने वालो के खिलाफ छापामार कार्यवाही कर मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम बरबसपुर मेंन रोड में घेराबंदी कर एक मोटर सायकल होंडा CG 31 B 8278 में बैठकर आरोपी देव केवट पिता गोविंद प्रसाद केवट उम्र 20 वर्ष निवासी मलगा थाना रामनगर एवं शिवशंकर केवट पिता लक्ष्मण प्रसाद केवट उम्र 21 वर्ष निवासी मलगा थाना रामनगर जिला अनूपपुर के झोला एवं कार्टुन व कार्टुन मे देशी अंग्रेजी शराब कुल 22 लीटर कुल कीमती 11740 रूपये की अवैध शराब जैतहरी से मलगा लेकर जा रहे थे, जिन्हे रोक कर उक्त शराब के बारे में आरोपी देव केवट पूछताछ में बताया कि संतोष रजक पिता मनिराम रजक निवासी मलगा के कहने पर अपनी गाडी देकर उक्त शराब को जैतहरी से मलगा बिक्री करने हेतु ले जाना बताया, जिससे उक्त शराब व मोटर सायकल होंडा कीमती 1 लाख रुपये को मौके पर जप्त किया गया जिस पर अपराध क्रमांक 144/2025 धारा 34ए आबकारी एक्ट एवं 49 बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया है । दूसरे मामले में मंदिर के पास ठिहाई टोला भालूमाडा में घेराबंदी रेड कार्यवाही कर आरोपी गेंदलाल केवट पिता स्व. गोरेलाल केवट उम्र 39 साल निवासी भेड़वाटोला के मोटर सायकल को रोक कर चेक करने पर अंग्रेजी शऱाब 14.400 लीटर कुल कीमती 20,640/- रुपये की अवैध शराब रखे मिला, जिससे उक्त शराब एवं एक लाल काले रंग का बिना नंबर की मोटर साईकिल कीमत 30 हजार रुपये जप्त कर अपराध क्रमांक 145/2025 धारा 34ए आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गय है । कुल दो प्रकरण में 36.400 लीटर अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब कुल कीमती 32380 रुपये एवं दो अदद मोटर सायकल जप्त किया गया है ।
बाडीखार के जंगल में घेराबंदी कर छापामार कार्यवाही किया गया तो जुआड़ी 52 ताश के पत्तो पर रुपयो पैसो से हार- जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिन्हे पुलिस टीम की मदद से आरोपी मनोज कुमार पिता अमरनाथ दीक्षित उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 18 सुन्दर नगरी भालूमाडा व सुशील कुमार उर्फ चुन्ना पिता शेषमणि तिवारी उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 18 सुन्दर नगरी भालूमाडा को पकडा गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 8040 रुपये एवं 3 मोटर सायकल जप्त किया गया एवं तीन जुआड़ी पुलिस को देखकर जंगल का फायदा उठाकर भाग गये उनके विरुद्ध के अप.क्र 146/2025 धारा 13 जुआं एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
तिपान नदी के गाड़ा घाट कदमसरा से एक महेन्द्रा ट्रेक्टर अवैध रेत खनिज ट्राली में लोड़ करके नदियाटोला वाले रास्ते से मेन रोड़ कदमसरा आने वाला है, सूचना पर स्थान तिपान नदी के गाड़ा घाट कदमसरा से नदियाटोला कदमसरा वाले कंक्रीट के पक्के रास्ते पर गया तो तिपान नदी के गाड़ा घाट कदमसरा नदियाटोला से एक लाल रंग का महेन्द्रा 295DI टर्बो महेन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर ट्राली में 03 घन मीटर अवैध रेत खनिज लोड़ कर मेन रोड़ कदमसरा की ओर आते हुये दिखा जिसे रोककर ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछंने पर अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह उर्फ वीरन पिता तीरथ सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कदमसरा वेकंटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर तथा वाहन मालिक स्वंय को होना बताया, टी.पी. एवं ट्रेक्टर ट्राली के कोई कागजात होना नही मिला। अवैध रेत 03 घन मीटर कीमत 5 हजार ट्रेक्टर की कीमत 2 लाख रूपये बताई गई, चालक एवं वाहन स्वामी के विरुध्द धारा 303(2),317(5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज व MV एक्ट की धारा 130/177(3) का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।