पत्नी को जलाकर मार डालने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर
जिले के कोतमा में अपनी पत्नी को ही डीजल डालकर माचिस से जला देने वाले हत्यारे पति मणिशंकर दुबे 54 वर्ष निवासी राम मंदिर के सामने रामनगर को धारा 302 आईपीसी में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोतमा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरोते की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने से दंडित किया। घटना थाना रामनगर क्षेत्र की है।
घटना के बारे में बताया जाता है कि सरस्वती दुबे ने पति मणिशंकर की आए दिन प्रताड़ना से तंग आकर थाने में घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था जिसे पति द्वारा वापस लेने का दबाव डाला जाता रहा एवं हमेशा मार डालने की धमकी भी दी जाती रही है। 1 सितंबर 2019 को रामनगर थाना अंतर्गत राम मंदिर के सामने घर में मणिशंकर दुबे ने अपनी पत्नी सरस्वती दुबे के साथ विवाद के दौरान डीजल डालकर माचिस से जला दिया गया। घायल महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीक के मनेंद्रगढ़ (सीजी) अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 दर्ज करते हुए घटना में उपयोग गैलन, माचिस की तीली सहित अधजले कपड़े को जप्त किया गया।
मनेंद्रगढ़ में मृतिका ने मृत्यु पूर्व तहसीलदार के समक्ष दिए कथन में पति के द्वारा डीजल डालकर जलाकर मार डालने की बात कही। गंभीर हालत होने पर मनेंद्रगढ़ से शहडोल फिर भिलाई में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान 12 सितंबर को महिला की मौत हो गई। मौत होने पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की धारा 302 दर्ज की गई। थाना रामनगर में अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।