वन प्लस व ओप्पो नाम से नकली स्मार्ट फोन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

वन प्लस व ओप्पो नाम से नकली स्मार्ट फोन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

*स्मार्ट फोन, नकली चार्जर, नकली चार्जिंग केबल, फर्जी बिल बुक व सील जप्त*


अनूपपुर 

जिले में कुछ व्यक्तियों द्वारा ब्राण्डेड कंपनी वन प्लस एवं ओप्पो नाम से नकली स्मार्ट फोन कम कीमत पर बेंचे जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम का गठन किया जाकर जिले में नकली स्मार्ट फोन बेंच रहे आरोपियो की पतासाजी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली स्मार्ट फोन, नकली चार्जर, नकली चार्जिंग केबल, फर्जी बिल बुक एवं सील जप्त करने में सफलता प्राप्त की है

16 मार्च 2025 को ग्राम पसला में तीन युवक मोटर सायकल से पहुंचें, नवयुवको के द्वारा सस्ते कीमत में खरीदें जाने हेतु वन प्लस एवं ओप्पो कंपनी के नये स्मार्ट फोन दिखाये गये, जिसे जितेन्द्र सिहं द्वारा 24000 रूपये कीमती वन प्लस कंपनी का NORD CE04 5G माडल 8000 रूपये में चार्जर एवं केबिल के साथ ख़रीदा उसके साथ में बुरहानपुर खण्डवा के एक दुकान का बिल भी बनाकर दिया गया। जितेन्द्र सिहं द्वारा खरीदा गया मोबाईल में कुछ ही घण्टो में तकनीकी खराबी आने लगी बैटरी कुछ ही देर में ड्रेन होने लगी, जितेन्द्र सिहं द्वारा सर्विस सेन्टर पर जाकर चेक कराने पर पता चला कि उक्त स्मार्ट फोन की बाडी पर वन प्लस लिखा है, किन्तु अंदर नकली स्मार्ट फोन है जिसके IMEI नम्बर का डीटेल वन प्लस की वेबसाईट में नहीं बता रहा है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देश पर जितेन्द्र सिहं की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 127/25 धारा 318 (4) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया।

अनूपपुर टीम के द्वारा अनूपपुर जिले में नकली मोबाईल बेंच रहे आरोपियों की पतासाजी की गई एवं निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पास बनी होटल निहाल में रुके हुए चन्द्र सिहं पिता अनार सिहं उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम हिवरा थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर, मोर सिहं पिता अनार सिहं उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हिवरा थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर, सुनील मोहिते पिता प्रकाश मोहिते उम्र 26 वर्ष निवासी बीड़ कालोनी नेपानगर थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. को पकड़ा उनसे ओप्पो एवं वन प्लस कंपनी के 05 नग नकली नये स्मार्ट फोन, वन प्लस एवं ओप्पो कंपनी के 20 नग चार्जर, 45 नग चार्जिंग केबिल, श्री ओम सांई शाप बुरहानपुर की बिल बुक एवं सील, तीन मोटरसाइकिल हीरो एक्सट्रीम  एमपी 68 jb 6624, होंडा एसपी 125 एमपी 68 ZA 7894,  बिना नंबर की हीरो करिज्मा ( कल कीमती सामग्री करीब 05 लाख रुपए ) जप्त की जाकर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर जप्त किये गये उक्त नकली मोबाईल के स्रोत के संबंध में पूछताछ एवं पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ में कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) से उक्त नकली मोबाईल खरीदकर विभिन्न जिलो में सस्ते दामो पर बेचना एवं फर्जी बिल बुक से बिल तैयार कर ग्राहक को देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा फर्जी एवं कूटरचित बिल बुक एवं फर्जी सील का उपयोग किये जाने से प्रकरण में धारा 338,336(3), 340 (2) बी.एन.एस. को भी जोड़ा गया है। आरोपियों द्वारा बेचे गये नकली मोबाईल देखने पर एकदम नये एवं असली स्मार्ट फोन जैसे ही दिखते है किन्तु कुछ दिनो में ही बेचें गये मोबाईल में तकनीकी खराबी एवं बैटरी आदि की समस्या आने लगती है। आरोपियों द्वारा मोटर सायकल से घूम घूम कर ग्रामीण क्षेत्रो में कम कीमत पर नकली मोबाईल बेचे जा रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से और भी नकली मोबाईल बरामद किये जाने के प्रयास हेतु टीम बनाकर भेजी गई है।

 *होटल निहाल मालिक के विरूद्ध FIR* 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 957/आरडीएम /कानून व्यवस्था / 2025 अनूपपुर दिनांक 19 फरवरी 2025 के द्वारा जिले के समस्त होटल एवं लाज संचालको को उनके प्रतिष्ठान में ठहरने व निवास करने वाले व्यक्तियों की विधिवत जानकारी संबंधित निकटत थाना में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है किन्तु अनूपपुर नगर में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पास बने होटल निहाल के संचालक बालमुकुन्द अग्रवाल पिता वृन्दावन अग्रवाल उम्र 67 वर्ष निवासी आदर्श मार्ग अनूपपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में गिरफ्तार बुरहानपुर जिला खण्डवा के आरोपियों के होटल में ठहरे होने की कोई भी जानकारी निकटतम थाना कोतवाली में न दिये जाने एवं कलेक्टर अनूपपुर के आदेश का उल्लंघन किये जाने से  अपराध क्रमांक 133/ 25 धारा 223 बी.एन.एस. के तहत एफ. आई.आर. दर्ज की जाकर गिरफ्तार किया गया है। 

*जिला पुलिस प्रशासन की होटल लॉज संचालकों से अपील* 

जिला पुलिस अनूपपुर द्वारा जिले के समस्त होटल एवं लाज संचालको से पुनः अपील की गई है कि कलेक्टर अनूपपुर द्वारा जारी आदेश का पूर्णतः पालन करते हुए उनके प्रतिष्ठान में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निकटतम थाना में जमा करायें।

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