मासूम 8 माह की बालिका से मारपीट करने वाले पिता को 7 वर्ष का कारावास, 50 हजार जुर्माना

मासूम 8 माह की बालिका से मारपीट करने वाले पिता को 7 वर्ष का कारावास, 50 हजार जुर्माना


अनूपपुर

जिला सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पी.सी. गुप्ता की न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में थाना चचाई के आरोपी 20 वर्षीय सुभाष चंद महरा निवासी ग्राम देवरी को अपनी 08 माह की पुत्री के साथ कूरता करने के अपराध में भादवि की धारा 325 में 07 वर्ष व किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में 03 वर्ष और 25000-25000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।

घटना 21 मई 2024 की है, खाना बनाने के लिए लकडी लाने की बात को लेकर पति-पत्नि में विवाद हुआ था जिस पर पति द्वारा पत्नि के साथ मारपीट की थी। पत्नि लकडी लेने चली गई थी और बच्ची को अपने पति के पास छोड़ गई थी जब पीडिता की मां वापिस आई तो देखा कि उसकी 08 माह की बच्ची रो रही थी उसके दोनों हाथों में चोट, कोहनी के उपर सूजन दाहिने पैर के घुटने के पास व कमर में सूजनदार चोट थी बच्ची बहुत तेजी से रो रही थी। पत्नि ने जब पति से पूछा कि बच्ची क्यों रो रही हैं तो उसने कहा कि बच्ची पलंग से गिर गई थी तब बच्ची की मां ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो गिरने से इतनी चोट नही आ सकती। इस पर पति ने कहा कि मेरे द्वारा उसके साथ मारपीट की है यदि तुम रिपोर्ट करोगी तो तुम्हे मार डालूंगा।

मां ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्प्ताल अनूपपुर लाई जहां चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे मेडीकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने जांच उपरांत थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में अन्वेषण के दौरान आवश्यकक साक्ष्यो का संकलन किया जिसमें पीडिता को गंभीर चोटे/अस्थिभंग पाया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र भादवि की धारा 307, 325, 294, 323, 506बी भादवि व 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी को सजा सुनाई गई। वहीं ने न्यायालय संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि को प्रतिकर के रूप में अबोध बालिका को प्रदान किए जाने का आदेश दिया।

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