हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 6 हजार जुर्माना
अनूपपुर
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया किअपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी बलदीर सिंह गोड पिता रामभजन गोड उर्म 49 वर्ष निवासी केकरपानी थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को द्वितीय सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने आजीवन कारावास सजा एवं 6 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
आरोपी बलदीर सिंह गोड ने दिनांक 18 फरवरी 2023 को शाम 4.00 बजे से 11.00 के बीच ग्राम केकरपानी स्थित उसके घर पर उसकी पत्नी अनसिया बाई गोड की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट की, यह जानते हुये कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु होना संभाव्य है अनसिया बाई की हत्या कारित की।
थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा प्रकरण को पंजीवद्व किया जा कर जाॅच एवं अन्वेषण के पश्चात चलान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्वितीय सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में उक्त अपराध के संबंध में विचारण किया गया लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने उक्त प्रकरण की पैरवी न्यायालय के समक्ष की और विचारण पश्चात दोषी पाये जाने पर आरोपी बलदीर सिंह गोड को न्यायालय आजीवन कारावास सजा व 6 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।