तेज आवाज में साउंड यंत्र बजाने पर वाहन सहित डी जे जप्त, मामला हुआ दर्ज
अनूपपुर
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर हर्षल पंचोली जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी आदि की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर दिनांक 18 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियम 10 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 958/आरडीएम/ध्वनि/प्रदूषण /नियंत्रण /2025 अनूपपुर के द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानो का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर/डी.जे. का प्रयोग करते पाये जाने पर विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लिये जाने के उपरांत ही रात्रि 10.00 बजे के पूर्व ध्वनि मानको के प्रावधानो का पालन करते हुए केवल दो साउण्ड सिस्टम प्रयोग की अनुमति होगी।
*डीजे जप्त मामला दर्ज*
शनिवार की देर रात्रि करीब 12:30 बजे बस्ती रोड अनूपपुर में अनीता मण्डपम मेरिज हाल के सामने सडक पर लगी बारात में बहुत तेज आवाज में डी.जे. बजाने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के निर्देशन में टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिहं, आरक्षक अमित यादव एवं गिरीश चौहान के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जो रात्रि 12:30 बजे जिला शहडोल के जयसिंहनगर के सांई डी.जे. के द्वारा लोडिंग पिक अप गाड़ी में 05 बड़े - बड़े साऊण्ड बाक्स, डी.जे. मिक्सर मशीन एवं एम्पलीफायर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए पाया गया जो मौके पर पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार कर डी.जे. से लोड पिकअप वाहन क्रमांक MP 18 GA 5736 के चालक सुधीर पयासी निवासी जयसिंहनगर जिला शङडोल से पिकअप वाहन में लोड 05 बड़े बड़े साऊण्ड बाक्स , डी.जे. मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर एवं जनरेटर को जप्त किया जाकर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में एफ.आई.आर. की जाकर वाहन चालक सुधीर प्यासी पिता ओमकार प्यासी निवासी जयसिंहनगर जिला शहडोल एवं सांई डी. जे. जयसिंहनगर शहडोल के संचालक किशन सोनी पिता ललुआ सोनी निवासी जयसिंहनगर शहडोल को गिरफ्तार किया जाकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।