जिला बदर अपराधी गुड्डू उर्फ हरिवंश श्रीवास्तव को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
अनूपपुर
जिले में अपराधियों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई के निर्देशों के तहत, कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले अपराधी गुड्डू उर्फ हरिवंश श्रीवास्तव निवासी वार्ड नंबर 4 पटोराटोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया है। बुधवार कि सुबह मुखबिर से सूचना मिलने पर टी.आई. कोतवाली अरविंद जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, सहायक उप निरीक्षक सदानंद कोल की पुलिस टीम ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए गए आदतन अपराधी गुड्डू और हरिवंश श्रीवास्तव पिता राम प्रसाद श्रीवास्तव (उम्र 38 साल ) निवासी वार्ड नंबर 4, पटोला टोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया।
आदतन अपराधी हरिवंश श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू को वर्ष 2012 से लेकर अब तक रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, शासकीय कार्य में बाधा, और अवैध हथियार रखने, जुआ एक्ट के कुल 13 प्रकरणों में आरोपी बनाया गया है। इन मामलों पर न्यायालय में सुनवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन पर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आदेश जारी गुड्डू और हरिवंश श्रीवास्तव को को एक वर्ष के लिए जिला अनूपपुर और इससे सटे जिलों (शहडोल, उमरिया, डिंडौरी) की सीमाओं से निष्कासित किया था। गुड्डू और हरिवंश श्रीवास्तव के विरुद्ध थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 50/25 के तहत धारा 223 बी.एन.एस. एवं धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।