उच्च न्यायालय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को ग्रेच्युटी का भुगतान पर चार सप्ताह में मांगा जवाब
अनूपपुर
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन एटक मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव कामरेड विभा पांडेय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव के ज़रिये उच्च न्यायालय जबलपुर में मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी भुगतान करने हेतु रिट याचिका दायर किया था, रिट याचिका क्रमांक 3510/10 की सुनवाई न्यायाधीश संजय द्विवेदी के समक्ष हुई, युनियन की ओर से अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव ने बहस किया और ज़ोरदार वकालत करते हुए कहा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को कथित मिलने वाला मानदेय असल में पगार है और इसी लिए नियमानुसार रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी की विधिवत हक़दार है, जो मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रही है लम्बी बहस के बाद न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब तलब करते हुए आदेश दिया है कि आख़िर सरकार क्यों नहीं ग्रेच्युटी का भुगतान कर रही है। प्रांतीय महामंत्री कॉमरेड विभा पांडेय ने कहा कि मध्य प्रदेश के हज़ारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के आँसू पोछने का न्यायालय के माध्यम एवं एटक के प्रयास से एक रास्ता तो निकलता दिख रहा है, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एटक के प्रांतीय उपाध्यक्ष कामरेड अरविन्द श्रीवास्तव के प्रति हम सारी बहाने शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ग्रेच्युटी मिलने का एक रास्ता ढूंढने में मदद की है यह हमारी सभी बहनों के हक़ की लड़ाई का परिणाम है, जब जब आवश्यकता पड़ी एटक हमेशा मैदान में रही शासन द्वारा काटी गयी 1500 रूपए का प्रकरण भी एटक न्यायालय में लंबित है कार्यकर्ताओं एवं सहायिका के नियमितिकरण का रिट भी एटक न्यायालय मे दायर करेंगे बस बहनों का समर्थन एवं प्यार मिलता रहे हम आगे बढ़ते रहेंगे।