बिना डिग्री के छोलाछाप डॉक्टर ने कर दिया ऑपरेशन, मरीज को हो गई मौत, डॉक्टर गिरफ्तार
अनूपपुर
पूर्णिमा उर्फ पूनम उपाध्याय निवासी पुरानी बस्ती कोतमा द्वारा थाना कोतमा में दिनांक 18 जनवरी 2025 को आवेदन दिया था कि इनके पति मनोज उपाध्याय को बी.पी. शुगर की बीमारी थी, मेरे पति मनोज उपाध्याय द्वारा अपने हाईड्रोशील का ईलाज कराने छोला छाप डा. यू.के. बोस कोतमा के यहां से कराई थे, मेरे पति का बी.पी. शुगर जांच किए बिना दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को डा. यू.के. बोस नें हाईड्रोशील का आपरेशन कर दिया था, जिससे मेरे पति मनोज उपाध्याय को इंफेक्सन हो गया, जिसका ईलाज शहडोल एंव नारायना हास्पिटल रायपुर और एम्स हास्पिटल रायपुर में ईजाल कराया गया, 30 जनवरी व2025 को एम्स हास्पिटल रायपुर में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई है । परिजन मृतक मनोज उपाध्याय का शव कोतमा लेकर आये परिजनो की सूचना पर मर्ग जांच कर जांच की गई है । शिकायत जांच एंव मर्ग जांच के दौरान डां. यू.के. बोस की क्लिनिक एंव आपरेशन करने की डिग्री जांच जिला चिकित्साल अनूपपुर की तीन सदस्यीय डाक्टरो की टीम द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया कि डा.यू.के. बोस के पास हाईड्रोशील का आपरेशन करने की डिग्री नही है, जो लोगों के धोखे में रखकर अधिक पैसा कमाने के लिए यह जानते हुए कि आपरेशन करने की कोई डिग्री न होते हुए भी मरीज बीपी सुगर से ग्रसित है, हाइड्रोसील का आपरेशन बिना जांच किए कर दिया, जिससे इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई, जांच उपरांत डा. यू.के. बोस के विरूध्द थाना कोतमा में अपराध क्र. 45/25 धारा 319(2),318(4)105 बीएनएस एंव म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम (1956-1958) की धारा 24 के अधिनियम 1973 की धारा 3/8 कायम कर विवेचना की गई । विवेचना दौरान आरोपी (डा.यू.के.बोस) उज्जवल कुमार बोस पिता ससमुल बोस उम्र 50 वर्ष निवासी निगवानी रोड कोतमा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।