अवैध रेत उत्खनन व परिवहन तीन पर पुलिस की कार्यवाही, 2 ट्रैक्टर व 1 मेटाडोर किया जप्त
अनूपपुर
थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। ग्राम सोनमौहरी में आयशर कंपनी के नीला रंग के ट्रेक्टर इंजन न. E60767 व चेचिस न.926514156064 के चालक के द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था जौ मौके चालक के फरार होने पर, ट्रेक्टर को मय लोड रेत ट्राली जप्त कर थाना कोतवाली अनूपपुर में ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/25 धारा 303(2), 317 (5) बी.एन.एस.4/21 खान खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
जिले के थाना बिजुरी अनूपपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। ग्राम छतई में महिन्द्रा कंपनी के लाल रंग के ट्रेक्टर क्र. CG16CP2688 के चालक राजकुमार साहु पिता विष्णु प्रसाद साहु उम्र 31 वर्ष निवासी सेमरिया थाना केल्हारी छ.ग. के द्वारा ग्राम पिपरिया केवई नदी घाट से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, मौके में चालक राजकुमार साहु को ट्रेक्टर मय लोड रेत ट्राली जप्त कर थाना बिजुरी जिला अनूपपुर में ट्रेक्टर चालक राजकुमार साहू एवं वाहन स्वामी विष्ण प्रसाद साहु के विरुद्ध अपराध धारा 303(2), 317 (5), 3(5) बी.एन.एस.4/21 खान खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की गई।
दूसरे मामले में सरई थाना करनपठार के अंतर्गत देहात ग्राम पयारी भ्रमण के दौरान जरिये मोबाईल पर मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम पथखई जिला शहडोल तरफ से एक लाल पीले रंग की 912 डग्गी जिसका नम्बर MP 18 GA 4518 है । रेत अवैध रूप से चोरी का लोड करके परिवहन करते हुये सरई तरफ आ रहा है । मुखबिर के बाताये अनुसार हुलिया की डग्गी पथखई घाट तरफ से आते दिखाई दी जिसे अहिरगंवा चौराहा पर स्टापर को लागकर एक्त डग्गी को रोक कर ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर नाम अशोक कुमार बंशकार पिता जमुना प्रसाद बंशकार उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बमुरा तथा बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम हरि लाल कोल पिता पुसउआ कोल उम्र 30 वर्ष निवासी बमुरी का होना बताया, पथखई के पास बमुरा के नाले से चोरी का रेत डग्गी में लोड करके तरंग बेचने हेतु लेकर जाना बताया चालक आरोपी के द्वारा मौके पर वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लाईसेन्स प्रस्तुत नही किया। आरोपीगणो के कृत्य अपराध क्रमांक 48/25 धारा 303(2), 317(5), 3(5) बी. एन. एस. 4/21 खनिज अधि. 130/177(3), 3/181 मो. व्ही एक्ट का पाये जाने से पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।