राज पेट्रोलियम को हाईकोर्ट ने किया अवैध घोषित, भू माफिया चंद्रमा सिंह की अपील खारिज

राज पेट्रोलियम को हाईकोर्ट ने किया अवैध घोषित, भू माफिया चंद्रमा सिंह की अपील खारिज 


अनूपपुर

जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत बदरा क्षेत्र के जमुना गेट से कुसियरा फाटक रोड में संचालित चंद्रमा सिंह पेट्रोल पंप फिर एक बार सुर्खियों पर है । दरअसल क्षेत्र में जनचर्चा है कि म.प्र. शासन की भूमि पर संचालित पेट्रोल पंप को बन्द कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगो ने शिकायते की थी, तत्काल पेट्रोल पंप को बन्द कराने शासन से मांग भी की थी। जिस पर पेट्रोल पंप के संचालक चंद्रमा सिंह द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई थी, प्रथम अपील खारिज होने के बाद द्वितीय अपील भी इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि चंद्रमा सिंह भूमि स्वामी होते हुए भूमिहीन बनकर 5.67 एकड़ म.प्र. शासन की भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करा लिया था, शासन की आँख में धुल झोककर शासन भूमि पर पेट्रोल पंप संचालित कर कई वर्षों से मुनाफा कमा रहे थे।  सामाजिक कार्यकर्ता संग्राम सिंह और राहुल अग्रवाल की शिकायत पर जांच हुई, तब जाकर जमीन म.प्र. शासन को मिली, इसके बाद चंद्रमा सिंह उच्च न्यायालय चले गए, वर्ष 2020 से मामला विचाराधीन था, जो 30 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय ने चंद्रमा सिंह की अपील खारिज कर दी है । इस प्रकरण में केविएट वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय दीपक पांडे द्वारा लगाई गई थी, अंतिम बहस के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर जितेश श्रीवास्तव द्वारा की गई ।  यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता व शिकायत कर्ता राहुल अग्रवाल द्वारा दी गयी।

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