पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हये बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने अवैध मादक पदार्थ गाजा के परिवहन के आरोपीगण राय सिंह गोड पिता विश्राम सिंह गोड आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम रानीझाप तलया टोला थाना-गौरेला जिला-जीपीएम, राजेश कुमार पिता द्वारिका प्रसाद मोड आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम रानीझप तलवा टोला थाना गौरेला, जिला-जी.पी.एम., राहुल भौधरी पिता चुन्नू चौधरी आयु 20 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी वार्ड न. 14. कुमहारी जिला-दुर्ग। इस मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है आरोपीगण राय सिंह गोंड एवं राकेश कुमार गोंड के विरूद्ध दिनांक 24ण्09ण्2021 को दोपहर करीब 02रू17 बजे से 05रू35 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र.बिजुरी अंतर्गत खेड़िया केसर तिराहाए लोहसरा.बिजुरी के पास अपने आधिपत्य के चौपहिया वाहन हुंडई वर्ना कार कण् सीण्जीण्.04 केण्आरण्.9688 में बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजाए कुल मात्रा 140 किलोग्राम को विक्रयए विनियमए उपयोग व उपभोग करने या कराये जाने के आशय से सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवहन कियाए जो कि स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमए 1985 की धारा.8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना कण् एसण्ओण् 390 ;इद्ध दिनांक 30ण्05ण्1989 का उल्लंघन करते हुए अधिसूचना कण् एसण्ओण् 1055 ;इद्ध दिनांक 19ण्10ण्2001 के अनुसार उपबंधित वाणिज्यिक मात्रा होने से धारा.20 ;बीद्ध ;पपद्ध ;सीद्ध स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमए 1985 के तहत् आरोप थाना बिजुरी द्वारा अपराध पंजीबद्व किया जा कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री पंकज जायसवाल ने उक्त मामले का विचारण किया जिसमें आरोपीगण को दोषी पाया और आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।