जानवरो के लिए लगाए गए करेंट से युवक की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानवरो के लिए लगाए गए करेंट से युवक की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार


शहडोल

जिले के ब्यौहारी थाना में ज्ञानेन्द्र कुमार बैस पिता चन्द्रमणि बैस उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम साखी थाना में मौखिक सूचना दी गई कि उसके ग्राम खडहुली स्थित खेत मे काम करने के लिये 02 मजदूर शिवप्रसाद कोल पिता श्यामलाल कोल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम साखी  एवं उसके रिश्ते का बाबा गेंदलाल कोल पिता शिवदयाल कोल निवासी ग्राम साखी रहते थे, रात्रि मे दोनो लेबरों को खेत मे बने कमरे मे छोडक़र घर साखी चला गया था, सुबह आकर देखा तो कमरे मे गेंदलाल सोया था, किन्तु शिवप्रसाद नही था, गेंदलाल से पूछने पर  उसने जानकारी न होना बताया। मोटर स्टार्ट करने के लिए गैरिज मे जाने पर शिवप्रसाद कोल को मरा हुआ मिला, उसके बायें पैर की पिंडली में कई जगह बिजली का करंट लगा होना पाया गया, गेंदलाल से पूछने पर जानकारी न होने पर कमरे मे करंट लगने की कोई संभावना न होने मोटर का स्टार्टर 05 फीट ऊपर होना बताया। गेंदलाल द्वारा पूछने पर यह बात बताया गया कि बीती रात पडोंस का किसान सुन्दर लाल कहार द्वारा घर में पानी लेने आने पर खेत तरफ न आने के लिये कहा, सुन्दर लाल के खेत तरफ जाना तो चना के खेत मे जंगली जानवरों को बिजली का करंट लगाकर मारने के लिए तार एवं खूंटी उखाडते हुए देखना बताया । पुलिस ने धारा 194 बी.एऩ.एस.एस. का कायम कर जांच मे लिया गया ।

मर्ग की जांच के दौरान मृतक शिवप्रसाद कोल के शव का पंचनामा किया जाकर पी.एम. सी.एच.सी. ब्यौहारी से कराया गया। प्रकरण मे सूचना के आधार पर आरोपी सुन्दरलाल कहार पिता कामता प्रसाद कहार उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम खडहुली एवं राजकुमार कुशवाहा पिता रामकिंकर कुशवाहा उम्र 43 वर्ष निवासी झिरिया टोला थाना ब्यौहारी हाल ग्राम खडहुली को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई तो, आरोपी सुन्दर लाल कहार द्वारा रात्रि मे अपने खेत मे बोई चने की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए 11 हजार वोल्ट की बडी लाईन मे जी.आई. तार से खूटी गाडकर करेंट फैलाना तथा रात्रि करीबन 02 बजे उसमे फंस कर शिवप्रसाद कोल की मृत्यु हो जाने पर अपने पडोंसी खेत मे काम करने वाले राजकुमार कुशवाहा को फोन कर बुलाकर साक्ष्य छुपाने के आशय से मृतक शिवप्रसाद कोल को उठाकर उसके खेत के गैरिज मे रखकर चले जाना  बताया। प्रकरण मे आरोपीगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त जी.आई. तार एवं खूंटी तथा 02 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है । पुलिस ने धारा 105, 238(बी) बी.एन.एस. कायम कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है  जिन्हे न्यायालय मे पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है।

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