नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना
अनूपपुर
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय के थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 363, 366ए, 376, 376(3) भादवि एवं 3, 4 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 24 वर्षीय बिहारीलाल पडवार पुत्र वीर सिंह पड़वार को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 जुर्माना धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 जुर्माना एवं धारा 3, 4 पॉक्सों एक्ट 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपयें के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2023 को पीडिता के पिता ने थाना अमरकंटक में इस आशय की रिपोर्ट किया कि नबालिक छोटी बेटी 08 दिसंबर 2023 रात कीर्तन समाप्ति पश्चात घर के सभी लोग देखे कि पीडिता घर में नहीं है, तलाश करने पर पता नहीं चला, पीडित के पिता की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरूद्ध अपराध की धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। 10 दिसंबर 2023 को पीडिता के दस्तयाब होने पर बताया कि घटना दिनांक को रात्रि बाहर बाथरूम के लिए गई थी तब उसे बिहारीलाल जबरजस्ती पकडकर केकरिया ले गया, चिल्लाने का प्रयास किया किंतु घर में कीर्तन होने के कारण लाउडस्पीकर चलने से कोई आवाज नहीं सुन सका। बिहारीलाल वहां से ग्राम केकरिया ले गया और फिर केकरिया से पडरिया ले गया जहां जबरजस्ती बलात्कार किया और फिर खाटी ले जहां से राजेन्द्राग्राम लाया तब पुष्पा ने देख लिया और राजेन्द्रग्राम पुलिस को फोन कर सूचना दी, तब पुलिस ने पकड़ लिया। मामले की समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाये जाने पर धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 जुर्माना धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 जुर्माना एवं धारा 3, 4 पॉक्सों एक्ट 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 अर्थदण्ड के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं।