शासन के आदेश उड़ाई धज्जियां, नियम कानून को शर्बत की तरह घोलकर पी गए सीएमएचओ डॉ वर्मा
*नियम विरुद्ध सौप दिया संविदा डॉ को बीएमओ कोतमा का प्रभार*
अनूपपुर
जिंदगी भर अनूपपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में काम कम नेतागिरी ज्यादा कर नोकरी चलाने वाले वर्तमान सीएमएचओ डॉ वर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर की कमान संभालते ही मध्यप्रदेश शासन के संचालनालय स्वास्थ्य के जारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नियम विरुद्ध तरीका से आदेश जारी कर जिले के कोतमा विकासखंड के निगवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ संविदा डॉ विकास पांडेय को प्रशासनिक दायित्व सौंप खण्ड चिकित्सा अधिकारी की कमान दे दिया। हालांकि डॉ वर्मा की कार्यशैली को लेकर जिले भर के आमजन मानस में किसी से छिपा नही वे सदैव सरकारी कर्मचारी कम बल्कि नेता ज्यादा रहा करते थे ,और इसी वजह से वे सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून को शक्कर में पानी मिलाकर शर्बत की तरह घोलकर पीने में कभी कोताही नही छोड़ी ।
लोगों की माने तो वर्तमान समय पर अनूपपुर जिले की कमान सम्हाल रहे डॉ वर्मा जिले के अनूपपुर ,कोतमा सहित अन्य जगह कई बार बीएमओ के प्रभार में रहकर काम किया है ,इन्होंने प्रशासनिक दायित्व बतौर डीएचओ ,मलेरिया अधिकारी के रूप में रहकर शासन को चूना लगाने में बिल्कुल कोताही नही की है। जनचर्चा तो यह भी है की अनूपपुर जिले में प्रशासनिक पद पर रहकर साहब जंहा भी कम किये है अगर उनके कार्यकाल के पुराने रिकॉर्ड की जांच कराई जाए तो बड़े बड़े राज खुलकर सामने आ सकते है। मजे की बात तो यह है कि सीएमएचओ डॉ वर्मा के लिए नियम कानून को दरकिनार कर काम करना कोई नई बात नही रही ये विभिन्न प्रशासनिक पदों में रहकर अपने निजी वाहन का उपयोग कर फर्जी बिल भंजाने में कभी कोताही नही की है ,जबकि नियमानुसार सरकारी कार्य हेतु निजी वाहन का उपयोग कर फर्जी बिल लगाना न्याय उचित नही है।
अगर ऐसा होता तो कलेक्टर एसपी सहित जिले के विभिन्न विभागों में दायित्व सम्हाल रहे अधिकारी बहुत ही कम होंगे जिनके स्वयं के निजी वाहन न हो लेकिन शासन के नियमानुसार ही बनाये गए नियम कानून का पालन कर सरकारी कार्य हेतु शासन के प्रक्रिया के मुताबिक ही वाहन का उपयोग करते देखा जा रहा लेकिन डॉ वर्मा के सफर का वाहन कुछ और होता है और बिल किसी अन्य वाहन के नाम पर भंजाने का काम निरंतर किया गया है। जिले का स्वास्थ्य विभाग कोई पहली बार नही सदैव नित नए मामलों को लेकर सुर्खियों में देखा गया है यंहा पदस्थ सीएमएचओ अपनी मन मर्जी चलाकर कलेक्टर जैसे पद में बैठे जिम्मेदार पद में कोताही नही की गई है यंहा तो मलेरिया विभाग में भर्ती घोटाला कांड को अंजाम देकर चंद्रमोहन ठाकुर जैसे अच्छे अधिकारी को बदनाम किया जा चुका है।
इसलिए जिले के स्वास्थ्य विभाग की तमाम स्थिति यों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली को भी बहुत फूंक कर कदम रखना आवश्यक होगा इस विभाग में बैठे लोग नियम कानून को शक्कर में पानी मिलाकर शर्बत की तरह घोलकर पी जाते है। जो वर्तमान सीएमएचओ डॉ आर के वर्मा ने पद की गरिमा में चूर होकर संचालनालय के आदेश को दरकिनार कर नियम विरुद्ध अपात्र डॉ को पात्र बनाकर खंड चिकित्सा अधिकारी की कमान सौंप दिया।
*यह रहा संचालनालय का आदेश*
मध्यप्रदेश शासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों ऊ निर्देशित कर आदेश जारी किया गया था कि किसी भी संविदा कर्मचारी को प्रशासनिक पद पर नही बैठाया जाएगा उक्त जारी आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2022/7/1 भोपाल, दिनांक २५/03/2022 को समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. को विषयान्तर्गत संविदा चिकित्सकों को प्रशासकीय पदों का प्रभार नहीं सौंपे जाने के संबंध में तथा मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में ।
लेख है कि वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण चिकित्सा संवर्ग के पदोन्नति से पूर्ति किये जाने वाले विभिन्न पद जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी अन्य प्रशासकीय / वित्तीय पदों पर जिला स्तर/राज्य स्तर से नियमित / पात्र चिकित्सक को प्रभार सौंपकर कार्य सम्पादित करया जाता है। किन्तुं कुछ जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों द्वारा इन पदों का प्रभार संविदा चिकित्सक को सौंपा जा रहा है जिससे विवाद एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रशासकीय / वित्तीय पदों पर संविदा चिकित्सकों को प्रभार नहीं सौंपा जावे ।
*शासन के निर्देशों का नही हो रहा पालन*
जारी आदेश में संचालनालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि संचालनालय स्तर से पदस्थापना / प्रभार सौंपे जाने तक, जिला स्तर पर आवश्यकता होने पर मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपे जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं अनुसार, प्रभार सौंपा, जावे
संबंधित विकासखण्ड के सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतर्गत पदस्थ वरिष्ठ नियमित चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जावे जिनका वेतन 6600 ग्रेड-पे था उच्च हो. इस वेतनमान को प्राप्त करने वाले चिकित्सक उक्त विकासखण्ड में पदस्थ नहीं होने पर संस्था अंतर्गत पदस्थ अन्य वरिष्ठ चिकित्सक को प्रभार सौंपा जावे। वरिष्ठ चिकित्सक प्रभार लेने हेतु सहमत नहीं हो/ अथवा संबंधित के विरूद्ध शिकायत जांच प्रचलित हो तो अगले कम परः पदस्थ कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को प्रभार सौंपा जावे ।
उक्त निर्देश जिला स्तर से प्रभार सौंपे जाने पर लागू होंगे। उपरोक्त आदेश (डॉ. सुदाम खाडे) आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश पृ०क्र./०१ जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2022/712 भोपाल, दिनांक २५/03/2022 को जारी कर प्रतिलिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म०प्र०मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म०प्र० समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र० को भेजे जाने के बाद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दरकिनार कर संविदा डॉ को खंड चिकित्सा अधिकारी बना दिया।
*नियम विरुद्ध बना दिया बीएमओ*
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म०प्र०) ई-मेल cmboanu-mp@nic.in/स्थावि./2025/01 अनूपपुर, दिनांक 01.01.2025 आदेश कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर का आदेश क्र. 6589/स्था./तीन-एक/2024 अनूपपुर दिनाक 28.12.2024 के द्वारा डॉ.आर.के. वर्मा, प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड कोतमा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर का (आहरण संवितरण) का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है, प्रभार सौंपे जाने के उपरान्त डॉ. विकास पाण्डेय, संविदा चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगवानी (कोतमा) को आगामी आदेश तक प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड कोतमा का प्रभार सौंपा जाता है।
जिसमे सीएमएचओ द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट उल्लेख कर कलेक्टर हर्षल पंचोली पर मोहरा साधते हुए कलेक्टर द्वारा अनुमोदित, का हवाला दिया गया है जिसमे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-अनूपपुर (म०प्र०)अनूपपुर, दिनांक 01.01.2025 पृ.क्र./स्था.वि./2025/01-02 प्रतिलिपि भी तमाम जगह भेजी गई है जो देश के नियम कानून को कटघरे में खड़े करते देखी जा रही है।