नगर परिषद क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किए जाने पर कलेक्टर ने लगाई रोक

नगर परिषद क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किए जाने पर कलेक्टर ने लगाई रोक

*कॉलोनाइजर कानून व रेरा सहित अन्य नियम एवं विधि विरुद्ध भूमि का हुआ क्रय-विक्रय*


अनूपपुर

नगर परिषद जैतहरी अंतर्गत इन दिनों भू-माफियाओं का काफी बोलबाला है।जिसके चलते मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जैतहरी को कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर अनूपपुर ने नगर परिषद जैतहरी में अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगा दी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैतहरी ने कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व जैतहरी को पत्र में लेख किया है कि नगर परिषद जैतहरी क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र. 03 जैतहरी-अनूपपुर मुख्य मार्ग के किनारे की भूमि को अवैध प्लाटिंग कर नियम विरूद्ध तरीके से विक्रय किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि उपपंजीयक कार्यालय अनूपपुर मे पंजीकृत ई-रजिस्टेशन नम्बर- MP462522025A1052479, MP462522 025A1052597, MP462522025A1052546, MP462522 025A105 3065,MP462522025A1052418, MP46252 2025A1053022 दिनांक 23/01/20251 कराया गया है।साथ ही बताया कि जैतहरी नगर के वार्ड क्र. 03 स्थित जैतहरी-अनूपपुर मुख्य मार्ग में खसरा नम्बर 123/1/1/2 में दिनांक 23/01/2025 को 06 प्लाट का विक्रय उपरांत भूमि का पंजीयन अनूपपुर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में कराई गई है। इस तरह अवैध कॉलोनाइजर ने भारत सरकार एवं म.प्र.सरकार के कॉलोनाइजर कानून एवं रेरा सहित अन्य नियम एवं विधि विरुद्ध भूमि का क्रय-विक्रय किया गया है।जैतहरी नगर परिषद क्षेत्र में इस तरह अवैध प्लाटिंग एवं कॉलोनी से भविष्य में अनेक तरह की समस्यायें उत्पन्न होगी। उन्होंने पत्र में लेख किया है कि अनूपपुर उप पंजीयक द्वारा एक ही विक्रेता ने एक ही खसरा नम्बर की भूमि एक ही दिनांक 23/01/2025 को 6 अलग-अलग विक्रय पंजीयन कर विधि विरूद्ध कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी निर्माण को अवसर दिया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैतहरी ने कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व से मांग की कि  अवैध प्लाटिंग एवं दिनांक 23/01/2025 को 6 प्लाटो के विक्रय के नामांतरण पर प्रतिबंध लगाते हुए भविष्य में अवैध कॉलोनी एवं प्लाटों के विक्रय पर रोक लगाने की कृपा करे। जिस पर न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर ने त्वरित कार्यवाही करते नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्थगन आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में लेख किया है कि अवैधानिक रूप से कय-विक्रय,अवैध कालोनाइजेशन किये जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 एंव नवीन संशोधन नियम 23 एवं 24 एंड नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-ग के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।भूमि 123/1/1/2 एवं इस भूमि के समस्त बटांकों के विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगाई जाती है।उक्त भूमियों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी आगामी आदेश पर्यन्त किसी प्रकार का भवन अनुज्ञा निर्माण या अन्य अनुमतियां जारी न की जाय तथा विकास कार्य नहीं किया जाय। जिला प्रशासन को चाहिए कि अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

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