सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार, सरपंच सचिव को राशि वसूली नोटिस हुआ जारी

सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार, सरपंच सचिव को राशि वसूली नोटिस हुआ जारी


अनूपपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर तन्मय वैष्णव शर्मा द्वारा दिनांक 03 जनवरी2025 को सरपंच सचिव ग्राम पंचायत मुंडा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत मुण्डा जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशानुसार अनुमत्य श्रेणी में नहीं आता है। क्रय की गयी सोलर स्ट्रीट लाईट का स्फेशिफिकेशन ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित स्फेशिफिकेशन से कम है,क्रय की गई सामग्री की कीमत उससे अधिक गुणवत्ता की सामग्री की ऊर्जा विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से भी अधिक है।जिससे पंचायत के धन का दुर्व्यय सिद्ध होता है।यह राशि सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होने से उनके द्वारा स्वयं के कर्त्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा के लिए सरपंच एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से दायी हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मुण्डा जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट में शासन की राशि रूपये 5 लाख का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग किया जाना दोष सिद्ध होता है।शासन की राशि का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग करना दोष सिद्ध पाये जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सरस्वती सिंह सरपंच एवं निधि सिंह सचिव दोनो ग्राम पंचायत मुण्डा के हिस्से से रूपये 2 लाख 50 हजार कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर के खाता क्रंमाक 3326236753 सेंट्रल बैंक सामतपुर में 15 दिवस के अंदर जमा कर पावती कार्यालय में जमा करने का आदेश पारित किया है।

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