नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान स्वीकृत किये जाने, शिक्षक ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान स्वीकृत किये जाने, शिक्षक ने  कलेक्टर से लगाई गुहार

*आदेश के बाद भी नही मिल रहा है न्याय, न्यायालय में दायर हो चुकी है अवमानना*


अनूपपुर

नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान स्वीकृत किये जाने की सम्बंध में शिक्षक ने जन सुनवाई में कलेक्टर को दिया आवेदन। पीड़ित गणेश प्रसाद शर्मा शिक्षक के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनगवां (पश्चिमी), जिला अनूपपुर में पदस्थ था। जो 31 दिसम्बर 2014 को  सेवा निवृत हो चुका है। इनकी प्रथम नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी जिला शहडोल के आदेश क्रमांक स्था /1/74/75/शहडोल / दिनांक 18 जुलाई 1974 द्वारा प्रथम नियुक्ति शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था अमरकंटक में प्रशिक्षणार्थी शिक्षक के रुप में निश्चित शिष्यवृत्ति (वेतन) प्रथम वर्ष 100 तथा द्वितीय वर्ष 150 रुपये में की गई थी। जिसके पालन में में दिनाक 25 अगस्त 1974 को कार्य पर उपस्थित हुआ था।

नियुक्ति दिनांक से नियमित (पूर्ण) वेतन प्राप्त किये जाने हेतु उनके द्वारा द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक WP-8009/2023 दायर की गई। जिसने समय पर लाभ न मिलने के कारण पीड़ित के द्वारा इस याचिका पर अवमानना क्रमाक 5139/2013 विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य दायर की गई। जिसमे उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका एवं अवमानना पर पारित निर्णय में श्री शर्मा को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान दिये जाने का निर्णय दिया गया।

म०प्र० शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की आदेश क्रमाक / एफ-4-30/2011/1-25/भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2012 द्वारा वर्ष 1902-83 के पूर्व निश्चित वेतनमान पर नियुक्ति विभागीय उपशिक्षकों / सहायक शिक्षकों/ शिक्षकों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति दिनाक से नियमित वेतनमान तथा परिवीक्षा अवधि में अर्जित वेतनवृद्धियों को स्वीकृत कर एरियर्स की राशि के भुगतान का लाभ याचिकाकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिए थे।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना के आदेश क्रमांक स्था /1/77/11269/पन्ना, दिनांक 25 दिसम्बर 1977 के अनुसार मेरी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला झिराटा, केन्द्र सुनवानी कला में बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक 10 अक्टूबर 1977 से वेतनमान 169-4-185-5-240-6-270-10-300 में नियमित किया गया (सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट है)। न्यायालय में दायर अवमानना क्रमांक 5139/2023 में पारित निर्णय के पालन में  नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान स्वीकृत एवं बड़ी राशि का एरियर्स भुगतान कुराये जाने की अनुमति प्रदान करें।


Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget