कूटरचित फर्जी दस्तावेज मामले में सीएमओ की अग्रिम जमानत हुई खारिज, पुलिस घर व ऑफिस में दी दबिश

कूटरचित फर्जी दस्तावेज मामले में सीएमओ की अग्रिम जमानत हुई खारिज, पुलिस घर व ऑफिस में दी दबिश


शहड़ोल

सीएमओ अक्षत बुंदेला ने कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करके शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के मामले में न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद इटारसी पुलिस शहडोल में पहुंचकर उनके कार्यालय व घर में दी थी। लेकीन सीएमओ पुलिस टीम को नहीं मिले। पुलिस के पहुंचने के पहले ही सीएमओ ने छुट्टी लेकर कहीं चले गए है। बताया गया कि इटारसी पुलिस शहडोल में दबिश दी। यहां नगरपालिका शहडोल सीएमओ को तलाशने पहुंची लेकीन पुलिस को उनके कार्यालय एवं घर में ताला लगा मिला। दरअसल, नपा इटारसी के पूर्व राजस्व निरीक्षक संजीव श्रीवास्तव और सर्विस प्रोवाइडर राजा सैफी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इसी मामले से जुड़े तत्कालीन सीएमओ इटारसी व शहडोल सीएमओ अक्षत बुंदेला और तत्कालीन उप रजिस्ट्रार आनंद पांडेय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इटारसी पुलिस गिरफ्तारी वारंट मिलने के बाद सीएमओ अक्षत बुंदेला के शहडोल स्थित ठिकानों पर दबिश देने पहुंची थी। पुलिस टीम में इटारसी थाने के एसआई अरविंद बेले और हेमंत तिवारी शामिल थे। दोनों ने शहडोल स्थित उनके आवास और कार्यालय में पूछताछ की, लेकिन बुंदेला नहीं मिले। उल्लेखनीय है कि मामले में प्लाट खरीदने वाली शुभांगी रसाल के पति शंकर रसाल ने शिकायत की थी। दरअसल प्लाट खरीदने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि 81ए नंबर का कोई प्लॉट मौके पर है ही नहीं। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बताया कि नक्शे में दर्शाए गया प्लॉट की जगह ही खाली नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में गुहार लगाई थी।

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