दहेज प्रताड़ना के बाद महिला ने की थी आत्महत्या, आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार का जुर्माना

दहेज प्रताड़ना के बाद महिला ने की थी आत्महत्या, आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि माननीय सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी चंदन चौधरी पिता स्व. लखनलाल चैधरी निवासी सामतपुर थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आरोपी चंदन चौधरी मृतिका अपनी पत्नी अन्नू चौधरी को विवाह के 01 वर्ष तक अच्छे से रखा फिर उसको दहेज, दहेज में आटो एवं पैसे तथा अन्य सामान की अवैध मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगा तथा उसके साथ मारपीट कर उसके चऱित्र पर भी संदेह करने लगा जिससे मृतिका अन्नू चैधरी ने प्रताडित होकर दिनांक 29 मई 2022 को रात्रि 02.30 बजे आरोपी के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो कि उसके विवाह के 04 वर्ष अंदर और अप्राकृतिक मृत्यु थी।

अनूपपुर पुलिस द्वारा आरोपी चंदन चैधरी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की गई और साक्षियो के कथन एवं साक्ष्य संकलित किये गये जिससे प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया गया जहाॅ उसका विचारण किया गया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गयी । सत्र न्यायाधीष नरेन्द्र पटेल द्वारा आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया और उसे धारा 304 बी में 10 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार का जुर्माना, धारा 498 ए में 03 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार का जुर्माना, तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेघ अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार का जुर्माना, से दण्डित किया गया तथा आरोपी चंदन को न्यायालय से निर्णय उपरांत जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया। 

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