विधायक के खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने किया निरस्त
अनूपपुर
बिसाहू लाल सिंह (पूर्व मंत्री) व विधायक अनूपपुर पर तात्कालीन एसडीएम व सहायक निर्वाचन अधिकारी कमलेश पुरी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अनूपपुर में अपराध की धारा 188 एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर चालान एमपी / एमएलए कोर्ट जबलपुर में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय ने बिसाहूलाल सिंह के विरुद्ध धारा 188 एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अपराध का आरोप तय कर विचारण प्रारम्भ कर दिया गया था।बिसाहूलाल सिंह के ओर से अधिवक्ता सूर्यांश सिंह भदौरिया द्वारा एमपी / एमएलए कोर्ट जबलपुर में चल रहे प्रकरण कोतवाली अनूपपुर के अपराध की सम्पूर्ण आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के लिए याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी के समक्ष बिसाहूलाल सिंह की ओर से अधिवक्ता सूर्यांश सिंह भदौरिया ने अपना पक्ष रखते हुए दलील प्रस्तुत की जिस न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी संतुष्ट होकर बिसाहूलाल सिंह के विरुद्ध एमपी / एमएलए कोर्ट जबलपुर में चल रहे प्रकरण कोतवाली अनूपपुर के अपराध की सम्पूर्ण आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने का आदेश दिया।