हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 3 हजार का जुर्माना

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 3 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष पंकज जायसवाल की थाना चचाई के हत्या के आरोपी संजय कोल पुत्र पन्नालाल कोल निवासी चचाई बस्ती को आजीवन कारावास एवं 3000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि 05 नवंबर 2021 दीपावली के दूसरे दिन की रात मृतक 42 वर्षीय कमलभान दो पहिया वाहन से बाजार गया था और थोड़ी देर बाद घर के गिरने की आवाज आयी, तब अविनाश आवाज सुनकर बाहर निकला, तो देखा कि कमलभान को अज्जू कोल फावड़ा के बेट से उसका भाई संजय कोल लोहे की राड से से मारपीट कर रहे थे। अविनाश बीच-बचाव किया तो अज्जू कोल ने फावड़े के बेट से तथा संजय कोल राड से मारपीट करने लगा। मारपीट से अविनाश को काफी चोट लगने से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया, तो पता चला कि कमलभान की मृत्यु हो गई। चचाई पुलिस ने अपराध अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने मामले का विचारण पश्चात आरोपी संजय कोल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं फरार आरोपी अज्जू कोल होने से उसके संबंध में निर्णय नहीं नहीं दिया।

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