हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना मृतक की पत्नी को देने का आदेश

 हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना मृतक की पत्नी को देने का आदेश


अनूपपुर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. सी. गुप्ता अनूपपुर (विशेष एससी एसटी न्यायालय) की न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए थाना अमरकंटक के 30 वर्षीय आरोपी दुर्गेश जायसवाल निवासी वार्ड नं. 06 बांधा अमरकंटक को हत्या के अपराध आरोपी दुर्गेश जायसवाल को सश्रम आजीवन कारावास व 25000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्रकरण में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई। आरोपी पहले से ही था न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 04 नवबंर 2021 को गुम्माघाटी तिराहे पर आरोपी दुर्गेश जायसवाल और मृतक हरि सिंह गोंड का झगड़ा विवाद का रूप ले लिया और दुर्गेश टंगिया लिये हुए था, तभी अचानक मृतक हरि सिंह गोंड को टंगिए से गले में मारा, जिससे हरि सिंह तुरंत नीचे गिर तड़पने लगा, जिसे देखकर आरोपी टंगिया लेकर भाग गया, आस-पास के लोग घायल को अमरकंटक से अनूपपुर जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कर घटना स्थल की फोटोग्राफी कराई गई, आरोपी के कब्जे से खून लगे हुए कपड़े व टंगिया को जब्त किया गया, जिसे रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया, सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विचारण के दौरान अभिलेख पर आए सभी मौखिक, दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्यों का आंकलन करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 25000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए अर्थदण्ड की राशि मृतक की पत्नी को दिलाए जाने का भी आदेश दिया हैं।

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