नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 की सजा, 5 का हजार जुर्माना

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 की सजा, 5 का हजार जुर्माना


अनूपपुर

2 दिसम्बर 2019 को आरोपी के द्वारा दोपहर 02 बजे बगीचे में पीडिता जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी, उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया गया, जिसकी सूचना थाना बिजुरी में प्राप्त होने पर उक्त अपराध कायम कर विवेचना पश्चात आरोपी गिरफ्तार कर डीएनए कार्यवाही करते हुए विवेचना पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो जयसिंह सरोते के न्यायालय के विशेष प्रकरण शासन वनाम रवेंद्र उर्फ रवि चौधरी थाना विजुरी के अपराध पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित है उक्त मामले में आरोपी रवेंद्र उर्फ रवि चौधरी को धारा 376 AB,376, भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है, और पीड़िता को पॉस्को एक्ट के नियम 9 के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपपुर के माध्यम से 05 लाख रु का प्रतिकार भी दिलाये जाने बाबत आदेश को न्यायालय ने पारित किया है ।

विवेचना के दौरान उप निरी सुमित कौशिक द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर आरोपी की घटना स्थल पर मिले हुए कपडे को साक्ष्य के रूप में इकट्ठा कर डीएनए जाँच के लिए भेजा गया था। एफएसएल व डीएनए की रिपोर्ट पीडिता के साथ गयी नाबालिग बच्ची की साक्ष्य घटना को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण रही। आरोपी ने विक्षिप्त होने का भी लिया था बचाव जिसके सम्वन्ध में जाच दौरान उक्त बचाव को न्यायलय ने गलत पाया।

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