नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा, 24 हजार जुर्माना
अनूपपुर
अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम पवन शंखवार की न्यायालय के थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 363,366, 376(2) एन, 376डी भादवि एवं 3/4 5/6 पॉक्सों एक्ट के दो आरोपी 28 वर्षीय सरजू कोल पुत्र भैयालाल कोल निवासी डोंगरीटोला थाना गौरेला जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही छ.ग. एवं 40 वर्षीय जीवन कोल पुत्र कोसई कोल निवासी ग्राम बेलगवां थाना अमरकंटक को तीन अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 24 हजार रुपयें के जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
11 सितंबर 2020 को पीडिता के पिता ने थाना अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट में बताया कि 09 सितंबर 2020 को बेटी को घर में छोड़कर खेत गया था। दोपहर जब पत्नीम घर आकर देखी तो बेटी घर नही थी। जब शाम तक घर आया तो बेटी का पता करने आस-पास व रिश्तेमदारों में किया। कितुं कोई पता नही चला और शंका हैं हुई कि अवयस्क् पुत्री को कोई अज्ञात व्य क्ति बहला- फुसलाकर ले गया हैं। रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर लिया गया। एक माह पश्चात 7 अक्टूबर 2020 को नबालिक पीडिता को ग्राम सुलखारी में सरजू कोल के कब्जे से दस्तयाब किया गया। तब पीडिता ने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2017 में ग्राम डोंगरीटोला का सरजू कोल उसके गांव नुनघटी आया तब से सरजू से उसकी जान पहचान हो गई। सरजू उससे शादी करने के लिए बोलने लगा। 09 सितंबर 2020 को जीवन एवं सरजू कोल आए और जबरजस्तीी बाईक में बैठा व पीछे सरजू कोल को बैठा, उसके बाद दोनों उसे ग्राम सुलखारी ले गए जहां पर दोनों ने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चाहत् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सरजू कोल एवं जीवन कोल को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366-क भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 20000 रूपये अर्थदण्ड कुल 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 24 हजार रुपयें की सजा सुनाई।