युवक ने छात्रा से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 20 हजार का जुर्माना

युवक ने छात्रा से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 20 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम के विषेष प्रकरण थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 366, 376 (2) जे, 34 भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 28 वर्षीय लवलेश महरा पुत्र राजबहोर महरा निवासी ग्राम बसही को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363-क भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं।

वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवारको बताया कि 14 नवंबर 2018 को पीडिता ने थाना राजेन्द्रग्राम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह कक्षा 11वी में पढती हैं, 12 नवंबर 2018 को विद्यालय से बाहर निकली और नाला तरफ गई तो वह पर आरोपित लवलेश उसे जबरजस्ती पकडकर बरबसपुर के जंगल की ओर ले गया और जंगल में उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया तथा रात में जंगल में रखा फिर सुबह फोन करके कल्लू को बुलाया और कल्लू के पास उसे छोडकर चला गया। बाद में कल्लू ने लवलेश को बुलाया तब लवलेश उसे अनूपपुर ले जा रहा था तब बरबसपुर में विजयभान व तुलसी ने उसे छुडाया और माता-पिता को बुलवाकर घर भेज दिया। पीडिता घर पहुंचकर सारी बात माता-पिता को बताई। पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध की धारा 376, 376(2) जे, 34 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध करते हुए संपूर्ण विवेचना पश्चीत् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी लवलेश महरा को सजा सुनाई।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget