तीन अलग-अलग मामले में तीन अरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

तीन अलग-अलग मामले में तीन अरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

*मारपीट, चोरी व नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला*


अनूपपुर

12 जुलाई 2024 को दशहरा मैदान भवनिहा बिजुरी के पास पीड़ित सुमित साहू के साथ पुरानी रंजिस पर मारपीट की गई थी जिसपर थाना बिजुरी मे अप.क्र. 248/24 धारा 296, 115(2), 351(3) ,3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था प्रकरण के अनुसंधान दौरान पीड़ित सुमित साहू मेडिकल कालेज शहडोल मे ईलाज हेतु भर्ती था जो उक्त का मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल कालेज से प्राप्त किया गया व उसकी चोटों की गंभीरता व प्रकृति पर विशेषज्ञ चिकित्सक की राय ली गई जिससे प्रकरण मे गैर जमानतीय अपराध धारा 117(3) बीएनएस का ईजाफा हुआ । प्रकरण मे आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानतीय धाराओं का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों की पता तलाश की गई रात्रि आरोपी रोहित महरा पिता हेतराम महरा उम्र 37 वर्ष, गणेश महरा पिता हेतराम महरा उम्र 41 वर्ष दोनो निवासी समनाटोला बिजुरी को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय द्वारान्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

*नाबालिक के साथ छेड़छाड़ पर गिरफ्तार*

12 अक्टूबर 2024 को नाबालिक पीड़िता के साथ जो अनुसूचित जाति से है के साथ यह जानते हुए भी कि वह  नाबालिक व अनुसूचित जाति से है छेड़छाड़ की घटना कारित हुई थी घटना विवरण पर से थाना अजाक मे अप.क्र. 04/24 धारा 74, 296, 351(3) बीएनएस  7,8 पाक्सो एक्ट , 3(1)w(ii), 3(1)द,ध,  SC/ST ACT के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसके अनुसंधान मे प्रकरण मे धारा 190 , 191(2), 324(4) BNS का ईजाफा किया गया है प्रकरण मे घटना के तथ्यों की जांच कर तलाश की गई जिस पर माखन तिवारी पिता हरिप्रसाद तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी भगता थाना बिजुरी , गंगाराम साहू पिता नारायण प्रसाद साहू उम्र 28 वर्ष निवासी भगता थाना बिजुरी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

*चोरी का आरोपी गिरफ्तार*

13 फरवरी 2024 को मोहम्मद इदरीश कुरैशी पिता हबीब कुरैशी उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 इस्लामगंज कोतमा का थाना आकर रिपोर्ट किया कि 12 फरवरी 2024 की रात्रि में अपने घर के सामने अपनी फोर व्हीलर इको मारुति कार नंबर सीजी 10-AM- 0532 को खड़ी कर लॉक कर दिया था, सुबह देखा तो मारुति कार नहीं थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार कीमती 3,50000 रूपए चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना संदेही मोहम्मद शाहरुख खान पिता रमजान खान 20 वर्ष निवासी इस्लामगंज, मोहम्मद जाकिर पिता आशिक सौदागर उम्र 28 साल निवासी इस्लामगंज एवं मोहम्मद सिद्दीकी पिता मोहम्मद समीर मुसलमान उम्र 19 वर्ष निवासी दियापीपर थाना गोपहारु जिला शहडोल को पकड़कर कर पूछतांछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर मामले में चोरी गई कार मारुति क्रमांक सीजी 10-AM- 0532 कीमती 3,50000 रुपए तीनों आरोपियों से जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय कोतमा भेजा गया था।

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