औ्द्योगिक प्रशिक्षण संस्थाके में फर्जी अंकसूची लगाकर प्रवेश लेने वाले 20 छात्रों को जेल

औ्द्योगिक प्रशिक्षण संस्थाके में फर्जी अंकसूची लगाकर प्रवेश लेने वाले 20 छात्रों को जेल 


अनूपपुर।

जिला लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यातयालय पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर के न्याायालय ने सत्र प्र0 क्र0 200007/2016 थाना जैतहरी के अपराध क्र0 70/14 धारा - 420, 471, भादवि में आरोपीगण राघवेन्द्र कुमार, सुरेश सिंह राठौर, झल्लू  सिंह उर्फ मनोज राठौर, रामखेलावन राठौर, उतेन्द्र सिंह राठौर, रवि सिंह राठौर, संदीप कुमार, जितेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, शकुन राठौर, बीना देवी कोल, अमर सिंह राठौर, प्रकाश कुमार केवट, मनोज कुमार राठौर, लीलाधर, अनिल कुमार, संतोष कुमार राठौर, मनोज कुमार पिता उदय सिंह राठौर एवं चरण सिंह राठौर को 03 -03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रू. के अर्थदण्ड  से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेिन्द्र  कुमार मिश्रा द्वारा की गई। 

अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैतहरी जिला अनूपपुर में दिनांक 17.04.2014 को पुलिस थाना जैतहरी के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि वर्ष 2012-13 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से कुछ छात्र फर्जी अंकसूची लगाकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जैतहरी में षड़यंत्र पूर्वक प्रवेश लिये हैं, उक्त शिकायत के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 70/2014 अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि 1860 के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जैतहरी द्वारा लेखबद्ध की गई तथा मामला विवेचना में लिया गया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्डक से दण्डित किया है।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget