नाम राजा बन बैठा कबाड़ी, 14.31 लाख का चोरी का अवैध कबाड़ जप्त

नाम राजा बन बैठा कबाड़ी, 14.31 लाख का चोरी का अवैध कबाड़ जप्त


अनूपपुर

जिले के चचाई अवैध चोरी का लोहा कबाड़ वजनी 8.620 टन लोहा कीमती 4 लाख 31 हजार रूपये व वाहन कीमती 10 लाख रू.कुल 14 लाख 31 हजार का वाहन में अवैध कबाड़ विक्री करने के लिये परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर कार्यवाही की। शहडोल जिले के अमलाई में कबाड़ दुकान खोलकर कई वर्षों चोरी करवाकर व चोरी का सामान खरीदकर लाखो रुपए कमाकर अब करोड़ो का काम कर रहा है। क्षेत्र के बेरोजगार नव युवकों से यह राजा शासकीय, कॉलरी व अन्य लोहे का सामान चोरी करवाकर अपनी दुकान चलाता हैं। पुलिस को सब कुछ मालूम है पर राजा को अभयदान देकर रखी है।

राजा कबाड़ी अमलाई के कबाड़ गोदाम से एक लाल रंग की टाटा माजदा 1412 वाहन में अवैध कबाड लोड होकर राजा कबाडी के द्वारा विक्रय करने हेतु रायपुर छ.ग. भेजा गया जो राजा कबाड़ी के कबाड़ दुकान के पीछे टाटा माजदा 1412 जिसका रजिस्ट्रेशन नं. एमपी 65 जेड ए 7316 का चालक वाहन को ले जाते हुये मिला, अवैध चोरी का कबाड़ लोड़कर दुकान से वाहन सड़क मार्ग से जा रहा था जिसे रोका गया चालक का नाम पता पूछा गया जो चालक द्वारा अपना नाम राजेश कुमार यादव पिता गुलाब यादव उम्र 27 वर्ष निवासी डोंगरीटोला ग्राम अमारू थाना पेन्ड्रा जिला पेण्ड्रा-गौरेला- मरवाही (छ.ग.) का होना बताया तथा ट्रक वाहन में लोड लोहे के कबाड़ राजा खान उर्फ गुलाम हुसैन निवासी अमलाई के द्वारा लोहे के एन्गल, राड, पाइप, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, कापर तार, हैण्ड पम्प की पाइप, टूट फूट हैण्ड पम्प, मोटर स्टार्टर, पानी पाइप, व अन्य लोहे के कबाड़ जो ट्रक वाहन में लोड़ कराकर विक्री करने हेतु राजा खान के कहने पर रायपुर छ.ग. ले जाना बताया। उक्त माल को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर कब्जे पुलिस लिया गया आरोपियो के विरुद्ध धारा 303(2),317(5),61(2) बीएनएस. व वाहन के कोई कागजात पेश न करने पर धारा 130(3)/177 एमव्ही. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।



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