एक नायब तहसीलदार व 11 सचिवों पर कलेक्टर ने लगाया 8 हजार का जुर्माना
अनूपपुर
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने पर तहसील कोतमा वृत्त बिजुरी के नायब तहसीलदार तथा 11 ग्राम पंचायत सचिवों पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत शास्ति अधिरोपित की है। जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति प्रदाय नहीं करने पर तहसील कोतमा वृत्त बिजुरी के नायब तहसीलदार राजेन्द्र दास पनिका पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत लीलाटोला जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव महेन्द्र सिंह पर 1500 रुपए, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत पड़रीखार जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव अर्जुन सिंह मरावी पर 500 रुपए, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत क्योंटार जनपद पंचायत जैतहरी की सचिव गिरिजा यादव पर 500 रुपये, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत पसला जनपद पंचायत जैतहरी के सचिव दिलीप पाठक पर 500 रुपए, विवाह का पंजीयन नही करने पर ग्राम पंचायत पौनी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव तिहारू सिंह पर 500 रुपये, विवाह का पंजीयन नही करने पर ग्राम पंचायत खमरौध जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव भुजलू प्रसाद पर 500 रुपये, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत करौंदापानी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव सुरेश सिंह पर 500 रुपये, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत खोलाड़ी जनपद पंचायत जैतहरी के सचिव संतोष कुमार जोगी पर 500 रुपये, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत पड़रीखार जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव अर्जुन सिंह मरावी पर 500 रुपये, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत लमसरी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव महेश नायक पर 500 रुपये एवं जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही करने पर ग्राम पंचायत सरफा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सचिव श्याम लाल सारीवान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।