लापरवाही पर अरुण बैस को कलेक्टर ने किया सेवा से पृथक
शहडोल
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ केदार सिंह ने आदेश जारी कर लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवा में सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति अंतर्गत आवेदक गुलाब चंद्र गुप्ता द्वारा आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किये जाने के तारतम्य में अरुण बैस, डीलिंग क्लर्क, दैनिक वेतन भोगी, नगर परिषद, ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र क्र. 7441 शहडोल दिनांक 23/10/2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इस संबंध में अरुण बैस, डीलिंग क्लर्क, दैनिक वेतन भोगी, नगर परिषद, ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर का अवलोकन किया गया जो समाधानकारक नहीं है, एवं उक्त कृत्य शासकीय कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक हैं। अतः श्री अरुण बैस, डीलिंग क्लर्क, दैनिक वेतन भोगी, नगर परिषद, ब्यौहारी, जिला शहडोल को सेवा से पृथक किया जाता है।