नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर
17 सितंबर 2024 को करीब 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के परिजनो द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि में अचानक बालिका घर से बिना बताये चली गई है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 419/24 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई।
कोतवाली पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा घटना दिनांक को अनूपपुर नगर के सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं मोबाईल काल डिटेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त बालिका को दमन एवं दीप केन्द्र शासित प्रदेश के सिलवासा से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग बालिका की मोबाईल पर खेले जाने वाले आनलाईन फ्री फायर गेम एवं सोशल मीडिया इन्स्टांग्राम में नैनेश्वर हीरे (21 वर्ष) निवासी गोरेगांव मुम्बई (महाराष्ट्र) से परिचय होने के बाद दोस्ती हो गई, जिसने नाबालिग बालिका को शादी करने का बहकावा देकर ट्रेन से कल्याण स्टेशन बुलवा लिया, एवं गोरेगांव मुम्बई में अपने घर में रुकवाकर शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया। नाबालिग बालिका को अपने घर में ठहराने में आरोपी नैनेश्वर हीरे के पिता महेन्द्र हीरे ने भी सहयोग किया, और पुलिस के पकड़े जाने के डर से नैनेश्वर हीरे ने उक्त नाबालिग बालिका को गोरेगांव मुम्बई, महाराष्ट्र से दमन एवं दीव केन्द्र शासित प्रदेश में सिलवासा में अपने परिचित राजू पवार के घर पर रुकवा दिया, जो पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 64 (1), 64 (2) (एम),65(1) ,142,87,96,3(5) भारतीय न्याय संहिता 3,4,5 (एल), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ा जाकर उक्त तीनों आरोपियों नैनेश्वर हीरे पिता महेन्द्र हीरे उम्र 21 सात निवासी रोहिदास नगर, गोरेगांव मुम्बई महाराष्ट्र, महेन्द्र हीरे पिता देवीदास हीरे उम्र 52 साल निवासी रोहिदास नगर, गोरेगांव मुम्बई महाराष्ट्र, राजू पंवार पिता गोकुल पंवार उम्र करीब 40 साल निवासी सिलवासा दमन एवं दीप केन्द्र शासित प्रदेश को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली अनूपपुर लाकर न्यायालय पेश किया।