कलेक्टर ने अभिषेक साहू उर्फ आसू साहू को किया जिला बदर
शहडोल
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० केदार सिंह ने शहडोल पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंण्डिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत अनावेदक अभिषेक साहू उर्फ आसू साहू पिता लक्ष्मी नारायण साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 32 किरन टाकीज के पास शहडोल, थाना कोतवाली शहडोल, जिला शहडोल (म.प्र.) के जिला सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर के राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें तथा इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।