ट्रैक्टर खरीदी में धोखाधड़ी एएसआई पर जांच प्रभावित का आरोप, एसपी से हुई शिकायत
*कंपनी व एजेंसी द्वारा ठगी के आरोप में संतलाल की शिकायत पर एसडीओपी को जांच के आदेश*
अनूपपुर
संतलाल यादव पिता स्व. रामदीन यादव निवासी ग्राम कांसा थाना व जिला अनूपपुर म.प्र. के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को अपनी लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए ट्रैक्टर खरीदी के लेनदेन मामले में एजेंट एजेंसी व इंडस्लैंड बैंक के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का शिकायत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किए जाने पर जांच अधिकारी एएसआई द्वारा गवाहों को धमका कर जांच प्रभावित करने के विषय में आरोप लगाया है।
*यह है मामला*
आवेदक संतलाल यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए लेख किया है कि मेरे द्वारा रूद्र मोटर्स उप शाखा राजेंद्रग्राम के सेल्समैन हैदर अली एवं इंडस्लैंड बैंक शाखा अनूपपुर के प्रबंधक व फाइनेंसर सुदीप सिंह, अनूप सिंह से लगभग 2 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर सोनालिका क्रमांक एमपी 65 जेडए1895 कुल राशि 7 लाख रुपए में फाइनेंस कराया गया था। जिस पर मेरे द्वारा नगद भुगतान 2 लाख रुपए एवं पुराना ट्रैक्टर महिंद्रा शक्तिमान क्रमांक एमपी 65 एए 1277 की राशि 2 लाख 50 हजार रुपए में माइनस करने का सौदा आनंदराम यादव, दुर्गेश यादव, जगदीश यादव, तीनों निवासी ग्राम कांसा के समक्ष किया जाकर सुपुर्द किया गया था। जिससे मुझ प्रार्थी को फाइनेंस के लिए शेष देय राशि मात्र 2 लाख 20 हजार रुपए बचता है परंतु रूद्र मोटर्स के सेल्समैन एवं इंडस्लैंड बैंक के प्रबंधक फाइनेंसर के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए पुराना ट्रैक्टर महिंद्रा की राशि को कुल राशि से माइनस नहीं किया गया सिर्फ नगद राशि को माइनस करके नया ट्रैक्टर की पूरी राशि फाइनेंस कर धोखाधड़ी करते हुए मुझसे ठगी किया गया। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाना प्रभारी को 21.6.2024 को करने के पश्चात रंजिश रखते हुए दिनांक 27.6.2024 को तकरीबन 6:00 बजे सायं रूद्र मोटर्स शाखा राजेंद्र ग्राम के सेल्समैन हैदर अली और इंडस्लैंड बैंक शाखा अनूपपुर के कर्मचारी राहुल द्वारा अपने 10 गुंडों आसामाजिक बाहरी साथियों सहित मेरे ग्राहक के घर पर गाली गलौज जान से मारने की धमकी देते हुए वहां खड़ी मेरी ट्रैक्टर सोनालिका जबरन उठाकर ले गए और मेरा पुराना ट्रैक्टर भी वापस नहीं किया और ना ही दोनों ट्रैक्टर के कोई दस्तावेज मुझे वापस दिए।
*कोतवाली ने नहीं की कार्यवाही*
आवेदक संतलाल यादव के द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मेरे द्वारा दिनांक 27.6. 2024 को लिखित शिकायत इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली अनूपपुर को प्रस्तुत किया गया था जिसमें एएसआई को जांच हेतु दस्तावेज मिला था जिनके द्वारा बहुत दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जब मैं प्रार्थी 181 में कंप्लेंट किया तो तिवारी एएसआई के द्वारा कार्यवाही करने के थाना बुलाया गया जिसमें मैं गवाह आनंद राम के साथ गया था तब उन्होंने मेरा बयान लिया और 181 कंप्लेंट को कटवा दिया गया गवाह आनंद राम यादव का बयान कई दिनों बाद अकेले में बुलाकर थाने में डराया धमकाया गया जेल भेजना की भी धमकी दी गई जिसमें उक्त गवाह डरकर बयान कागज में हस्ताक्षर कर दिया और एएसआई आर एन तिवारी के द्वारा मनमाने तरीके से गवाही का बयान लिख लिया गया। उक्त जानकारी मेरे गवाह आनंद राम के द्वारा मुझे बाद में आकर बताया गया तब मैं शेष गवाहों का बयान नहीं करवाया क्योंकि जांच अधिकारी एएसआई आरएन तिवारी के द्वारा उन्हें भी डराया धमकाया जाकर जांच को प्रभावित कर दिया जाता ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी मिली भगत कंपनी और फाइनेंसर से है जिसके कारण मेरी शिकायत पर किसी प्रकार की जांच नहीं की गई पत्र में निवेदन करते हुए प्रार्थी ने लिखा है कि उच्च अधिकारी से जांच कराया जाकर मुझे न्याय प्रदान करें।
इनका कहना है: -
एसपी साहब एवं एएसपी साहब के अनुपस्थिति में मुझे शिकायत प्राप्त हुआ, जिस पर आवेदक को सुनकर के उक्त प्रकरण को जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एसडीओपी अनूपपुर को लेख किया गया है।
*एन एस ठाकुर (डीएसपी) पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर*