यूवक का अपहरण कर लूट करने वाले 4 आरोपियो को 5-5 वर्ष का करावास व 2500-2500 का जुर्माना
*सूनसान जंगल मे ले जाकर मारपीट कर लूट की घटना को दिया था अंजाम*
अनूपपुर।
जिला लोक अभियोजक पुष्पेेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने प्र0 क्र0 06/21 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र0 204/19 धारा -294, 365, 394, 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपीगण दानिश अंसारी पिता शकील अनवर अंसारी आयु 27 वर्ष निवासी-सेन्ट्रल हॉस्पिटल कॉलोनी क्वा. नबी/41 थाना-अमलाई, जिला- शहडोल, श्रेय जैन पिता जैनेन्द्र कुमार जैन आयु 27 वर्ष श्रेय जैन पिता जैनेन्द्र कुमार जैन आयु 27 वर्ष निवासी-वार्ड न. 10 सिनेमा रोड बुढ़ार, थाना-बुढ़ार, जिला-शहडाल तारीक खान पिता ताज मोहम्मद खान आयु 27 वर्ष तारीक खान पिता ताज मोहम्मद खान आयु 27 वर्ष निवासी-खान टिम्बर धनपुरी, वार्ड न. 15 थाना-धनपुरी, जिला-शहडोल, हर्षल तिवारी पिता स्व. ओमप्रकाश तिवारी आयु 26 वर्ष निवासी-वार्ड न. 1 कॉलेज कॉलानी धनपुरी एवं थाना-बुढ़ार, जिला-शहडाल सभी को अधिकतम 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 2500-2500 रू. के अर्थदण्डा से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मिश्रा द्वारा की गई।
07 जून 2019 को कोतवाली अनूपपुर में आकाश सिंह ने इस आशय की शिकायत की कि वह दिनांक 06 जून 2019 को अपनी कार न. एम.पी.-65 सी-2939 से रात्रि करीब 08 बजे मैकल क्लब अनूपपुर कॉफी हाउस में कॉफी पीने के लिए गया था, जहॉं पहुंचते ही तारीक खान का उसके मोबाइल पर फोन आया और उसने पूछा था कि कहा हो, तो उसने उसे कॉफी पीने की जानकारी दिया, तब करीब 10 मिनट के अंदर तारीक खान अपनी कार से कॉफी हाउस पहुंचा, तारीक खान को उसने काफी पीने बोला तो उसने इंकार कर दिया और अपने मोबाइल से किसी से बात करने लगा। करीब 10 मिनट के अंदर तारीक के अन्य चार-पॉच साथी गण एक-दूसरी सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी से पहुचे और उसमें से कुछ लड़के उतरकर दो आदमी तारीक खान की कार में चले गये तथा तारीक के अन्य तीन साथी स्कार्पियो गाड़ी से उतरकर तारीक को साथ लेकर, जैसे ही वह अपनी कार में बैठकर घर वापस जाने के लिए चला, तो सभी चारों लोग आकर उसे रोक लिये और उससे लिपटकर जबरदस्ती उसकी गाड़ी से उसे उतारकर अपनी सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी में बैठा लिये और उसका मोबाइल छीन लिये तथा ग्राम जमुड़ी के आगे सड़क से थोड़ा हटकर निर्जन सूनसान जंगली क्षेत्र में ले जाकर सभी लोग उसे मारपीट किये, भद्दी-भद्दी गालियॉं दीं तथा उसके गले की सोने की चैन, तनिष्क हीरे की अंगूठी जबरदस्ती छीन लिये। आरोपीगण द्वारा फरियादी आकाश को मारपीट करने से उसके सिर, पीठ, दोनों पैरों की जांघ, बाएं हाथ की कलाई, कनपटी, नाक में चोटें आई तथा उसके द्वारा रिपोर्ट करने पर उसे जिन्दा नहीं छोडने की धमकी दी। फरियादी की उक्त शिकायत के आधार पुलिस द्वारा रिपोर्ट लेख की गई। मामला विवेचना में लिया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्ता न्याययालय द्वारा अभियुक्तनगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त् दण्ड से दण्डित किया है।