नाबालिग बच्चियों के साथ छेडछाड करने वाले शिक्षक आरोपी गिरफ्तार
*सहायक आयुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित*
अनूपपुर
फरियादिया थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि शासकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मलगा की शिक्षिका के भोपाल प्रशिक्षण के दौरान उनके स्थान में शासकीय प्राथमिक स्कूल सेतिनचुआ के शिक्षक शिव विशाल नामदेव दिनांक 20 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 तक पढ़ाने आये थे। दिनांक 20 अगस्त 2024 को पहले ही दिन शिव विशाल नामदेव ने प्रार्थिया की बालिका एवं स्कूल में पढ़ने वाली अन्य बच्चियों के साथ बुरी नियत से छेडछाड करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी जाने कि रिपोर्ट लेख कराई जिसकी रिपोर्ट पर थाना रामनगर में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपराध धारा पाक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति -जान जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर विवेचना किया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो द्वारा आरोपी शिक्षक की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिये जाने पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा महज चंद घण्टो में प्रकरण के आरोपी शिक्षक शिवविशाल नामदेव पिता स्व० भैयालाल नामदेव ,उम्र 60 वर्ष ,निवासी - ग्राम चुकान ,थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर (म०प्र०) को गिरफ़्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रामनगर निरीक्षक अमर वर्मा के कुशल नेतृत्व में रामनगर, कोतमा व भालूमाड़ा थाना के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
*सहायक आयुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित*
अनूपपुर विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ के प्राथमिक शिक्षक शिवविशाल नामदेव के विरूद्ध दर्ज एफआईआर क्रमांक 294/2024 धारा 74, 75 (1) (i), 75 (1) (iii), 76, 351 (2) बी.एन.एस. एवं 7, 8, 9 (सी.) (एल) (एम) 10, 11, 12 पास्को एक्ट 3 (1) (i), 3 (2) व्ही.ए. एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध कायम कर रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। इस कारण से सरिता नायक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।